Char Dham Yatra पर बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने अपर लिमिट हटाई, कोई भी जा सकता है धाम

कोर्ट ने यात्रियों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था
Char Dham Yatra पर बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने अपर लिमिट हटाई, कोई भी जा सकता है धाम
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डेस्क न्यूज. चार धाम यात्रा के मामले में उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. तीर्थयात्रियों को प्रतिदिन सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के फैसले में संशोधन के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि करते हुए अदालत ने कहा कि अब कोई भी भक्त तीर्थ यात्रा पर जा सकता है।

हाई कोर्ट ने यात्रियों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था

कोर्ट ने यात्रियों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था।

हालांकि कोर्ट ने यह आदेश देते हुए उत्तराखंड सरकार से कहा है

कि सभी यात्रियों के लिए चिकित्सा संबंधी सभी इंतजाम पर्याप्त और तेज हों.

हाईकोर्ट ने चारों धामों में चिकित्सा सुविधाओं के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखने के भी निर्देश दिए।

सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी

दरअसल, करीब तीन हफ्ते पहले हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा को सशर्त मंजूरी देते हुए एक दिन में केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति देने की व्यवस्था की थी, तभी से श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे थे और प्रशासन को कई श्रद्धालुओं को रोकना या वापस करना पड़ा। इस समस्या और श्रद्धालुओं की मांग के मुताबिक सरकार ने गुरुवार को हलफनामा दाखिल कर यात्रियों की संख्या की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था.

इन तीर्थयात्रियों को रखनी होगी निगेटिव रिपोर्ट

चार धाम यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज दी हैं और उनके पास इसका सर्टिफिकेट है, वे कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ले जाने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन सोमवार को गाइडलाइंस में कुछ संशोधन करते हुए कहा गया कि केरल से, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आने वाले तीर्थयात्रियों को पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र होने के बावजूद 72 घंटे पहले तक वैध रिपोर्ट दिखानी होगी।

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