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Johnson & Johnson कंपनी पर कोर्ट ने लगाया 2.1 अरब डॉलर का जुर्माना

Sidhant Soni

न्यूज़- प्रसिद्ध शिशु उत्पाद निर्माता Johnson & Johnson को एक बड़ा झटका लगा है। यूएस मिसौरी की एक अदालत ने कैंसर के मामलों में कंपनी के उत्पाद पर 2.1 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। जल्द भुगतान न करने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब Johnson & Johnson ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वर्तमान में, अमेरिका में इस कंपनी के खिलाफ 9 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

पाउडर के उपयोग से  गर्भाशय कैंसर 

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 22 महिलाओं ने जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ 2018 में अदालत में याचिका दायर की। जिसमें कहा गया कि एस्बेस्टस टैल्कम पाउडर बेस उत्पादों में मौजूद है। एस्बेस्टस के बहुत घातक दुष्प्रभाव हैं, जो कंपनी ने अपने उत्पाद के बारे में नहीं लिखा था। ऐसी स्थिति में, कंपनी के पाउडर के उपयोग से उनमें गर्भाशय कैंसर हो गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी अदालत ने कंपनी पर 4.4 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। जॉनसन एंड जॉनसन ने इसके बाद मिसौरी कोर्ट ऑफ अपील में याचिका दायर की। इस अदालत ने निचली अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा, हालांकि जुर्माने की राशि को 4.4 बिलियन डॉलर से घटाकर $ 2.1 बिलियन कर दिया गया।

अदालत ने कहा अपराध की तुलना पैसे से नहीं की जा सकती

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा किए गए अपराध की तुलना पैसे से नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं को उनके उत्पाद के कारण बहुत नुकसान हुआ है। वर्तमान में, अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ 9000 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं,

लेकिन किसी भी अदालत द्वारा ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। कंपनी के मुताबिक, वह अदालत के फैसले से सहमत नहीं है। वह इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इससे पहले 2016 में, जॉनसन एंड जॉनसन को एक कैंसर रोगी को $ 55 मिलियन का भुगतान करना पड़ा था।

आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं जब कंपनी इस तरह के आरोप लगे हैं, पहले भी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर कई आरोप लगते रहे हैं। इधर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने वाली कंपनी जब बार-बार अपने उत्पादों में मिलावट करती है तो लोगों का भरोसा उठता है। वहीं कंपनी लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है।

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