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अब जनधन खाता 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का भी खुल सकेगा

Dharmendra Choudhary

डेस्क न्यूज़ – केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जन धन योजना के तहत, बैंकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शून्य शेष पर बैंक खाते खोले जाते हैं। यह इन बैंक खातों में है कि सरकारी योजनाओं से सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसमें गैस सब्सिडी, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाएं शामिल हैं। यह बैंक खाता किसी भी बैंक शाखा या डाकघर के भुगतान बैंक के आउटलेट पर खोला जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की मदद से बैंक खाते आसानी से खोले जा सकते हैं। इस योजना के तहत, 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चे भी इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद, हाल ही में, केंद्र सरकार ने देश के लगभग 20 करोड़ गरीब महिलाओं के जन धन खाते में 500-500 रुपये डाले थे।

18 वर्ष से कम आयु का नाबालिग बच्चा जो 10 वर्ष से अधिक उम्र का है, वह जन धन बैंक खाता खोल सकता है। हालांकि, 10 हजार के ओवरड्राफ्ट की सुविधा परिवार में केवल एक खाते पर उपलब्ध है। योजना के नियमों के अनुसार, भले ही बच्चे के नाम पर खाता खोला गया हो, यह केवल मातापिता द्वारा संचालित किया जाएगा। खाता खोलने वाले बच्चे के नाम पर एक एटीएम कार्ड भी जारी किया जाता है। बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, उसे आईडी प्रूफ बैंक में जमा करने के बाद, बच्चे का खाता पूरी तरह से बदल दिया जाता है।

यदि नाबालिग बच्चे को जन धन बैंक खाता खोलना है, तो मातापिता को अपना पता प्रमाण देना होगा। इसमें आधार, राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज मान्य हैं। इन्हें आवेदन के साथ जमा करना होगा। यदि किसी के पास इन दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है, तो केंद्र द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की सूची से एक दस्तावेज जमा किया जा सकता है।

जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के लिए, फॉर्म को पीएम जन धन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। ये फॉर्म बैंकों की शाखाओं में भी उपलब्ध हैं।

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