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कोरोना से मरने वालों को परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपये मुआवजा?, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के कोविड-19 से मरने वाले लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी मुहैया कराए।

Vineet Choudhary

डेस्क न्यूज़- सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के कोविड-19 से मरने वाले लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी मुहैया कराए।

अनुग्रह राशि और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति अपनाने का निर्देश

पीठ ने कहा कि इसके लिए भी समान नीति अपनाई जानी

चाहिए। शीर्ष अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर

सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में केंद्र और राज्यों

से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों

के परिवारों को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और मृत्यु प्रमाण पत्र

जारी करने के लिए इसी तरह की नीति अपनाने का अनुरोध किया गया है।

आगे की सुनवाई 11 जून को होगी

पीठ ने कहा कि जब तक मृत्यु का कारण कोविड था यह बताने के लिए कोई आधिकारिक दस्तावेज या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति नहीं है, तब तक किसी भी योजना के तहत मृतक के परिजन किसी भी योजना के तहत के मुआवजे का दावा नहीं कर पाएंगे। पीठ ने केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख तय की। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है।

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