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कोरोना वैक्सीनेशन: दिव्यांग लोगों को कोरोना वैक्सीन में मिले प्राथमिकता, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

अधिवक्ता सिद्धार्थ सीम और जॉएसी के माध्यम से दायर याचिका में, उन्होंने तर्क दिया है कि कोविड-19 टीकाकरण में विकलांग लोगों के लिए प्राथमिकता का प्रावधान नहीं करना ऐसे लोगों को वरीयता देने के लिए संविधान की भावना का उल्लंघन है।

Vineet Choudhary

डेस्क न्यूज़- बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे कोविड-19 टीकाकरण में विकलांग लोगों को प्राथमिकता दें और उनके लिए विशेष प्रावधान करें। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दो अलग-अलग दिव्यांग लोगों द्वारा दायर याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया हैं। दिव्यांगों को वैक्सीन ।

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विकलांगों को प्रथमिकता नही देना संविधान की भावना का उल्लंघन

अधिवक्ता सिद्धार्थ सीम और जॉएसी के माध्यम से

दायर याचिका में, उन्होंने तर्क दिया है कि कोविड-19

टीकाकरण में विकलांग लोगों के लिए प्राथमिकता

का प्रावधान नहीं करना ऐसे लोगों को वरीयता देने के

लिए संविधान की भावना का उल्लंघन है।

ऑक्सीजन के मुद्दे पर केंद्र को लगाई फटकार

ऑक्सीजन के मुद्दे पर, दिल्ली सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि उसे 4 मई को 550 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन मिली है। साथ ही, अदालत से समान दबाव बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। यदि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक से नही कर रहे हैं, तो आप IIT और IIM को जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपते हैं। यदि आप IIT या IIM को ऑक्सीजन टैंकरों का प्रबंधन सौंपते हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे।

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