डेस्क न्यूज़- सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंगलवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित
वेदांता की स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन का उत्पादन करने की अनुमति दे दी।
केवल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए स्टरलाइट प्लांट को खोलने की अनुमति देने की मांग वाली
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा ऑक्सीजन के उत्पादन के दौरान
स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा प्लांट की निगरानी की जाएगी।
इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूण ने कहा कि ऑक्सीजन के उत्पादन के अलावा प्लांट में किसी
और प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर कहा
कि यह एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय आपदा है, हम कोई राजनीतिक कलह नहीं चाहते।
इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विभिन्न राज्यों को आवंटन के लिए
स्टरलाइट द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन केंद्र को दी जानी चाहिए,सुनवाई के दौरान वेदांता की
ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वेदांता का स्टरलाइट प्लांट को
सिर्फ ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए चालू करने की अनुमति दे दी जाए, पावर प्लांट को चलाने
की फिलहाल कोई योजना नहीं है, इसपर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वेदांता को ऑक्सीजन के
उत्पादन की अनुमति दे दी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने हरीश साल्वे से प्रश्न किया कि आप इसे कब से चालू कर रहे हैं,
इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।