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Rajasthan : अनलॉक की नई गाइडलाइन, वीकेंड कर्फ्यू खत्म…बाजार भी लेट तक खुल सकेंगे, सिनेमा और मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे

savan meena

कोरेाना कम होने के साथ ही अब सरकार ने राजस्थान को लगभग पूरी तरह 'अनलॉक' कर दिया है। अनलॉक-4 (त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 4.0) की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो रविवार से प्रभावी होगी। रविवार से अब सातों दिन सुबह 5 से रात 8 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। 50 फीसदी सीटों के साथ सिनेमा और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। कम से कम पहला डोज लेने वाले लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अभी स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे। 

नई गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। रविवार को भी बाजार खुलेंगे।

​रोजाना बाजार खुलने के समय को रात आठ बजे तक बढ़ाया गया है, लेकिन शर्त रहेगी कि इनमें काम करने वाले कम से कम 60 फीसदी कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी हो।

नई गाइडलाइन में आउटडोर के साथ अब इनडोर खेल गतिविधियों को भी सुबह 6 से रात 8 बजे तक चलाने की अनुमति दी गई है। इस गाइडलाइन के अलावा जो भी गतिविधियां पहले से चल रही हैं, वे पूर्व की गाइडलाइन के अनुसार यथावत रहेंगी।

रेस्टोरेंट अब 24 घंटे होम डिलीवरी कर सकेंगे

रेस्टोरेंट अब 24 घंटे होम डिलीवरी कर सकेंगे या टेक अवे की सुविधा दे सकेंगे। रेस्टोरेंट्स 50 फीसदी सीटों पर बैठाकर खाना भी खिला सकेंगे। बैठाकर खाना खिलाने का समय पहले की तरह 4 बजे तक ही रहेगा। ऐसे रेस्टोरेन्ट जहां के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, वह रात 10 बजे तक अंदर बैठाकर खाना खिला सकेंगे।

सिटी बसें रात 10 बजे तक चल सकेंगी

सिटी बसों को चलाने का समय बढ़ा दिया है। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सिटी बसें चल सकेंगी। सिटी बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

बारात निकासी की अनुमति नहीं

शादी समारोह में अब 50 मेहमान शामिल हो सकेंगे। साथ ही हलवाई, कैटरिंग, बैंडवालों को मिलाकर 15 अन्य लोग शामिल हो सकेंगे। बारात निकासी की अनुमति अब भी नहीं होगी। समारोह स्थल पर बैंड और डीजे बजाने की अनुमति होगी।

आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य नहीं

राज्य के बाहर से आने वाले यात्री, जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पहले आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट नहीं दिखाने पर क्वारेंटाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

बैण्ड-बाजा, लाइट-डेकोरेशन और कैटरिंग से जुड़े कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने की अनिवार्यता होगी, ताकि संक्रमण न फैले।

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