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नारदा स्टिंग केस: ममता बनर्जी के मंत्रियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत 

Vineet Choudhary

डेस्क न्यूज़- नारद स्टिंग मामले में ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों को राहत मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने दो मंत्रियों समेत 4 नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी है। हाल ही में सीबीआई ने नारद स्टिंग मामले में टीएमसी सरकार के मंत्रियों फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के मेयर  शोवन चर्टजी को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद ममता ने जताया था विरोध

17 मई को कोलकाता में सीबीआई ने घोटाले से जुड़े दो

मंत्रियों, एक विधायक और महापौर को गिरफ्तार किया।

मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस के

विधायक मदन मित्रा और पूर्व नेता शोभन चटर्जी पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने विरोध जताया था कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई की तरह व्यवहार कर रही है, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। बता दे कि इसके बाद ममता सीबीआई के ऑफिस भी गई थी, और खुद को गिरफ्तार करने का चेलेंज भी दिया था।

कोर्ट ने घर में नजरबंद रहने का निर्देश दिया था

बता दें कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने सभी नेताओं को नजरबंद रहने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में अपील दायर की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को सीबीआई द्वारा दायर एक याचिका में पक्षकार बनाया गया था जिसमें राज्य से नारद स्टिंग टेप मामले को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

क्या है नारदा स्टिंग केस

नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल ने 6 साल पहले राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई थी। इस वीडियो में वह तृणमूल कांग्रेस के सात सांसदों, तीन मंत्रियों और कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चटर्जी को एक कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर काम के बदले मोटी रकम लेते नजर आ रहे थे।

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