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इंदिरा साहनी केस: जिसे 29 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा देखने से किया इनकार,जानें कौन हैं इंदिरा साहनी और क्या हैं पूरा मामला

1991 में, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिसे इंदिरा साहनी ने अदालत में चुनौती दी थी।

Vineet Choudhary

डेस्क न्यूज़- सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक घोषित किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक इंदिरा साहनी जजमेंट पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी या मंडल जज को फिर से जांच के लिए बड़ी बेंच के पास भेजने से इनकार कर दिया और कहा कि इंदिरा साहनी में 50% आरक्षण की सीमा तय करने के फैसले को बाद के कई फैसलों में मान्य किया गया था। और इंदिरा साहनी के फैसले को फिर से देखने की जरूरत नहीं है। इंदिरा साहनी केस ।

सुर्खियों में आरक्षण का मुद्दा

मराठा आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट पर पुनर्विचार किया। आरक्षण के मामले में, इंदिरा साहनी जजमेंट या मंडल जजमेंट को फिर से लागू करने की जरूरत है या नहीं और मंडल जजमेंट को बड़ी बेंच को रेफर करने की जरूरत है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। तो जलिए जाने लेते है कि आखिर इंदिरा साहनी जजमेंट हैं क्या? एक वक्त में इंदिरा साहनी मामले की चर्चा हर जुबान पर थी।

भारतीय राजनीति में आरक्षण का मुद्दा समय-समय पर उठता रहता है। मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है। मराठा आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा नहीं रही, तो समानता के अधिकार का क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया कि इंदिरा साहनी निर्णय पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। हालाँकि, अदालत ने अब अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि इंदिरा साहनी जजमेंट की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

इंदिरा साहनी ने याचिका दायर की थी

1991 में, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिसे इंदिरा साहनी ने अदालत में चुनौती दी थी। इंदिरा साहनी मामले में, नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि आरक्षित सीटों की संख्या कुल उपलब्ध सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कानून पारित किया था

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से यह कानून बनाया गया कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस समय आता है जब राजस्थान में गुर्जरों, हरियाणा में जाटों, महाराष्ट्र में मराठों, गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग करते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें भी सभी उपाय करती हैं। देश के कई राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जा रहा है।

इंदिरा साहनी कौन हैं?

इंदिरा साहनी दिल्ली की एक पत्रकार थीं। वीपी सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। इंदिरा साहनी इसके वैध होने को लेकर 1 अक्टूबर, 1990 को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तब तक वीपी सिंह सत्ता से जा चुके थे। चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार लंबे समय तक नहीं चली। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था।

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