Coronavirus

इन शर्तो के साथ अफोर्डेबल हाउस का सपना होगा पूरा

PM Awas Yojna: गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपना घर, मकान, फ्लैट खरीद सके, इसलिए ये अर्फोडेबल हाउसिंग योजना लाई गई है।

Dharmendra Choudhary

डेस्क न्यूज़ – कोरोना वायरस के संक्रमण और देशव्यापी तालाबंदी के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजनापीएमएवाई) की समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है, जिसका लाभ नए घर या फ्लैट लेने वालों को मिलेगा। वे ब्याज के मामले में बहुत बचत करेंगे।

दरअसल, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत कई घोषणाएं की गई थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 लाख से अधिक आय वाले मध्य आय समूह के लोगों के लिए राहत की घोषणा की है। यहां बता दें कि 6 लाख से 18 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोग ही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजनापीएमएवाई) के तहत आते हैं। ऐसे में इस वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna – PMAY) के तहत सरकारी एजेंसियां ऐसे सस्ते घरों, घरों और फ्लैटों का निर्माण कर रही हैं, जो आम आदमी के दायरे में हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने घर, मकान, फ्लैट खरीद सकते हैं, इसलिए यह अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू की गई है।

PMAY में मिलता है ये फायदा

PMAY के तहत घर लेने वालों के लिए पहली शर्त यह है कि आवेदक के पास पूर्व में पक्का घर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना पहली बार घर खरीदारों को सरकार द्वारा दी जाती है। इसके तहत नया घर खरीदने के बाद होम लोन में ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। इस सब्सिडी की सीमा 2.67 लाख रुपये तक है। वर्तमान संकट में, सरकार ने इस सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ा दी है।

ये हैं शर्तें

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna – PMAY) के तहत घर, मकान या फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए हालांकि सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। ये शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। शर्तें इस प्रकार हैं

पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

पहले से मकान है तो PMAY के तहत आवेदन नहीं

पूर्व में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं

आवेदन करने के लिए आधार कार्ड जरूरी

– EWS वर्ग में आवेदन के लिए सालाना आय 3 लाख से अधिक नहीं

– LIG के लिए आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच

– MIG 1 वर्ग के लिए आय 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच

– MIG 2 वर्ग में आवेदन करने के लिए आय 18 लाख रुपए से ज्यादा नहीं

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