Coronavirus

Corona effect : बेंगलुरु समेत देश के कई शहरों में लौटा Lockdown

Sidhant Soni

न्यूज़- देश में कोरोना का तांडव जारी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कोरोना मामलों की कुल संख्या अब 9 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के भीतर देश में कोरोना वायरस के 28,498 नए मामले और 553 मौतें हुई हैं। सकारात्मक मामलों की कुल संख्या 9,06,752 है, जिसमें 3,11,565 सक्रिय मामले, 5,71,460 ठीकऔर 23,727 मौतें शामिल हैं।

कोरोना के कहर को देखते हुए देश के कई शहरों में Lockdown वापस आ रही है

कोरोना के कहर को देखते हुए देश के कई शहरों में Lockdown वापस आ रही है, आज से गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में सरकारी बसें बंद कर दी गई हैं, जबकि ग्वालियर में आज शाम सात बजे से एक सप्ताह तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है और इस बीच नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं।

आईटी सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु समेत दक्षिण कर्नाटक में आज से अगले एक हफ्ते का सख्त Lockdown लागू किया गया

तो वहीं आईटी सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु समेत दक्षिण कर्नाटक में आज से अगले एक हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में भी आज रात से 10 दिनों लिए पुणे में आज से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लागू होगा।

जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी Lockdown लागू किया गया है।

तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी लॉकडाउन लागू किया गया है। तो वहीं यूपी में शनिवार और रविवार के लिए लॉकडाउन लगा है, जबकि यूपी की काशी में आज से 5 दिनों तक के लिए आधे दिन का लॉकडाउन है।

क्या खुले रहेंगे

दूध, किराने और सब्जियों सहित आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति। विधान सभा और सचिवालय कार्यालय 50 प्रतिशत लोगों के साथ काम करेंगे। निर्माण जारी रह सकता है। अस्पताल और मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। बिजली, पानी और एलपीजी आपूर्ति जैसी नागरिक सुविधाओं के कार्यालय खुले रहेंगे।

क्या बंद रहेंगे

बसें और टैक्सियां बंद रहेंगी। होटल और रेस्तरां केवल भोजन और होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। ज्यादातर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। खेल परिसर, व्यायामशाला और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल और मॉल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सरकारी दिशा-निर्देश केवल उन क्षेत्रों के लिए हैं, जो कन्टेनमेंट जोन से बाहर हैं।

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