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चीन को लेकर भारत ने सख्त किए नियम जाने क्या ?

हालाँकि, सरकार ने इन नियमों को बदलते हुए चीन का उल्लेख नहीं किया है।

Ranveer tanwar

डेस्क न्यूज़चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत में आवास ऋण कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीदे हैं। इस खबर के बाद, केंद्र सरकार अब भारतीय कंपनियों को चीन से बचाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि सरकार ने विदेशी निवेश के संबंध में नियमों में बदलाव किया है। हालाँकि, सरकार ने इन नियमों को बदलते हुए चीन का उल्लेख नहीं किया है।

नए बदलाव के तहत अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के नागरिकों या कंपनियों को निवेश करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब तक केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों और कंपनियों के अनुमोदन की आवश्यकता थी। साथ ही चीन जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी इसकी जरूरत नहीं है। बता दें कि कई अन्य देशों ने पहले ही चीनी कंपनियों को इस तरह के कदम उठाने से रोकने के लिए नियम कड़े कर दिए हैं।

एचडीएफसी में 1.01% हिस्सेदारी

बीएसई को दी गई जानकारी के अनुसार, चीनी केंद्रीय बैंक निवेश के बाद एचडीएफसी में 1.01 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। कई विदेशी कंपनियां या संस्थान पहले से ही एचडीएफसी में अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। इनमें इंवेसको ओपनहाइमर डेवलपिंग मार्केट फंड (3.33 फीसदी), सिंगापुर सरकार (3.23 फीसदी) और मोहरा इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड (1.74 फीसदी) शामिल हैं।

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