Coronavirus

अहमदाबाद में मास्क न लगाने पर लगेगा पांच हज़ार रूपए का जुर्माना या 3 साल की सजा; नगरपालिका

अहमदाबाद नगरपालिका के आयुक्त विजय नेहरा ने कहा, "बिना मास्क पहने मिले लोगों पर ₹5000 का जुर्माना या जुर्माना भरने में असमर्थ लोगों को 3 साल की कैद होगी।”

Dharmendra Choudhary

डेस्क न्यूज़ – अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर शहर की नगरपालिका ने सोमवार से लोगों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर पांच हजार का जुर्माना या तीन साल की सजा हो सकती है।

अहमदाबाद नगरपालिका के आयुक्त विजय नेहरा ने रविवार को कहा कि घातक बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों की दिशा में महामारी कानून के तहत यह आदेश पारित किया गया है।

नेहरा ने कहा कि लोग बाजार में उपलब्ध या कपड़े से बना मास्क पहन सकते हैं या टाई या रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि नाक और मुंह ढंके रहे।

उन्होंने कहा, "सोमवार सुबह छह बजे से, अहमदाबाद शहर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहने मिले लोगों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग जुर्माना भर पाने में असमर्थ होंगे उन्हें तीन साल की कैद होगी।"

उन्होंने कहा कि दुकानदारों, ठेला लगाने वालों या अन्य समेत जो कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलेगा उस पर यह आदेश लागू होगा। साथ ही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग इस आदेश का शत प्रतिशत पालन करेंगे।

अहमदाबाद में रविवार को कोविड-19 के 19 माामले सामने आने के बाद शहर में संक्रमितों की संख्या 266 हो गई है जो गुजरात में सबसे अधिक है।

अब तक, इस बीमारी के चलते शहर में 11 लोगों की मौत हो गई है।

Diabetes से हो सकता है अंधापन, इस बात का रखें ख्याल

बीफ या एनिमल फैट का करते है सेवन, तो सकती है यह गंभीर बीमारियां

Jammu & Kashmir Assembly Elections 2024: कश्मीर में संपन्न हुआ मतदान, 59 प्रतिशत पड़े वोट

Vastu के अनुसार लगाएं शीशा, चमक जाएगी किस्मत

Tiger Parks: भारत के 8 फेमस पार्क,जहां आप कर सकते है टाइगर का दीदार