Coronavirus

लॉकडाउन तोड़ने और मास्क न पहनने पर लगेगा इतना जुर्माना, जानिए!

जुर्माने से बिहार ने 15 जून तक 23 करोड़ से ज्यादा वसूला, तो पंजाब ने अब तक 15 करोड़, महाराष्ट्र ने 10 करोड़ इकट्ठे किए

Deepak Kumawat

डेस्क न्यूज़- कभी किसी ने सोचा था की मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना लग सकता है, आज तक ट्रैफिक नियमो का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगते ही देखा है, लेकिन पूरी दुनिया आज के समय में कोरोना महामारी से जूझ रही है और इसको रोकने के लिए केवल सोशल डिस्टैन्सिंग और मुँह पर मास्क लगाना और बार- बार हाथ धोने के अलावा कोई इलाज नहीं है, फिर भी लोगों को इसका पालन ना करने पर जुर्माना लगाना पड़ रहा है ।

एक राज्य ने एक लाख और 10 हजार का जुर्माना लगाया

दुनिया भर में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने के लिए अजीब और सख्त नियम बनाए गए हैं, नियमों को तोड़ने के लिए जो जुर्माना लगाया गया है, वह भी एक अलग कहानी है, भारत की बात करें तो एक राज्य ने एक लाख और 10 हजार का जुर्माना लगाया है, यही नहीं, राज्यों को इस नियम को तोड़ने पर लगाए गए जुर्माने से भी बड़ी राशि सरकार को मिली है।

बिहार में तालाबंदी की शुरुआत से लेकर 15 जून तक पुलिस ने 23 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला, वहीं पंजाब सरकार अब तक 15 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर चुकी है, मई से 12 जुलाई तक अहमदाबाद नगर निगम ने 1.52 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूले, 4 जुलाई तक महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10 करोड़ से अधिक जुर्माना वसूल किया है, जबकि 29 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

केरल में 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान

केरल सरकार ने कड़ाई से सामाजिक गड़बड़ी और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों के लिए 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है, इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल भी हो सकती है। यह फैसला एक साल के लिए लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी मास्क न पहनने का सख्त फैसला लिया है। राज्य के आठ जिलों में मास्क नहीं पहनने पर 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और थूक न लगाने के कारण सोलन जिले में आठ दिनों की कैद भी होगी, यह आदेश शुक्रवार को शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के उपायुक्त ने जारी किया।

इसी तरह दिल्ली और महाराष्ट्र में 1 हजार रुपए तक जुर्माना है, और गुजरात में 500 रुपए तक का जुर्माना ।

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