Coronavirus

गहलोत सरकार ने मॉल्स में स्थित ऑफिस खोलने की दी अनुमति

इस बीच राजस्थान सरकार ने मॉल्स में स्थित कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है।

savan meena

न्यूज –  देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है इस पर रोक के लिए देशव्यापी लॉक डाउन लगाने के बावजूद संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। वहीं कई क्षेत्रों में लोगों को लॉक डाउन 4 में लोगों को कई छूट दी गई है। यह छूट राज्यों में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की एक कोशिश है। जिसके चलते कई राज्य सरकार लॉक डाउन में रियायत दे रही है।

इस बीच राजस्थान सरकार ने मॉल्स में स्थित कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में राजस्थान के मॉल्स में ऑफिस खोले जाएंगे। इसके अलावा गहलोत सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है बता दें कि शैक्षिक संस्थाओं को सिर्फ गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए ही खोलने की छूट है और इन सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

लॉक डाउन 4.0 के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने पहले ही कई रियायतों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ राजस्थान में सैनिटाइजेशन की शर्त पर सैलून खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फ़ीसदी स्टाफ काम करने आ सकते हैं।

इसके अलावा राजस्थान में ऑरेंज जोन इलाके में टैक्सी, रिक्शा, बस और पार्क खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे, बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्तियों को एक साथ रहने की अनुमति नहीं है। वही बिना मास्क लगाए ग्राहकों को दुकानदार सामान नहीं दे सकता है।

इसके साथ ही तंबाकू, पान, गुटखा पर पूरी तरह से राज्य में प्रति बंद रहेगा। स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए, गोल्फ क्लब खुले रहेंगे। इसके अलावा शादी समारोह के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। इसमें नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा, इसके अलावा समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के आने पर जुर्माना लगेगा। राजस्थान में 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक कर्फ्यू जारी रहेगा वहीं धारा 144 लागू रहेगा और होटल, कोचिंग, मॉल, सिनेमा हॉल, पार्टी, धार्मिक सभा राजनीतिक सभा सभी बंद रहेंगे।

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