न्यूज़- सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोरोना वायरस (COVID-19) से संबंधित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हाल ही में, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में कई अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबरें थीं। जिसके बाद केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय शामिल हैं, जिनका सभी को पालन करना होगा।पालन ना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
दिशा-निर्देश
जिसमें कोई लक्षण नहीं होगा उसे आने की अनुमति है। अगर किसी में हल्का बुखार, खांसी या जुकाम होता है तो वो घर पर ही रहे।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी/कर्मचारी दफ्तर ना आएं, उनका इलाका जब तक कंटेनमेंट जोन में रहता है वो तब तक घर से ही काम करें।
एक दिन में 20 से ज्यादा लोग दफ्तर में काम ना करें। बाकी का स्टाफ घर से काम करे। इसके लिए रोस्टर का पालन हो।
अवर सचिव/उप सचिव के अंतर्गत अगर कोई कैबिन शेयर करता है तो अलग-अलग दिन दफ्तर आएं।
एक सेक्शन में दो से ज्यादा अधिकारी ना हों। दफ्तर के घंटों का वितरण इस हिसाब से हो कि एक समय पर 20 से ज्यादा लोग एक जगह पर ना हों। हॉल्स में पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खुली रखी जाएं।
दफ्तर परिसर में सभी को हर समय फेस मास्क और फेस शील्ड को पहने रखना है। अगर कोई बिना मास्क के दिखा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
इस्तेमाल के बाद फेस मास्क और दस्तानों को पीले रंग के बाओ मेडिकल वेस्टबिन में डालें। अगर सामान्य डस्टबिन या खुले में किसी ने भी मास्क और दस्ताने रखे, तो उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अगर किसी को इस तरह का वेस्ट दिखे तो सफाईकर्मियों को बताएं।
जितना हो सके आमने सामने खड़े होकर बात ना करें। इसके लिए फोन और अन्य माध्यमों की मदद लें।
वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सभी हॉल में हर एक घंटे में हाथ साफ करने की सुविधा है। सभी कॉरिडोर्स में हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी।
बार-बार छुए जाने वाले दरवाजे, बटन, एलीवेटर, बाथरूम आदि को हर एक घंटे में साफ किया जाएगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को अपना निजी सामान जैसे, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस आदि को साफ रखना होगा।
बैठते या चलते वक्त भी लोगों से एक मीटर की दूरी बनाकर रखें। दफ्तर में कुर्सियां इस तरह अरेंज हों कि सोशल डिस्टैंसिंग बनी रहे।