Coronavirus

Mission Start Again : महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया

एक महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों को 'मिशन स्टार्ट अगेन' नाम दिया गया

Sidhant Soni

न्यूज़- महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य में कोविद -19 के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य से तालाबंदी को हटाने की संभावना को खारिज कर दिया था। उन्होंने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को एक महीने बढ़ाने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 5493 नए मामले सामने आए हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों में, अकेले महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 5493 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में कोविद -19 संक्रमण की कुल संख्या 1,64,626 हो गई है। इनमें से मौतों का आंकड़ा भी देश में सबसे ज्यादा है यानी 7429, जिसमें पिछले एक दिन में ही राज्य में 156 लोगों की मौत हुई है।

महाराष्ट्र के 10 प्रमुख शहरों में, मुंबई शीर्ष पर

राज्य में, 86,575 लोग कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके हैं और पिछले एक दिन में 2330 लोग इससे उबरने के बाद अपने घरों को लौट गए हैं। कोरोना से प्रभावित राज्य के 10 प्रमुख शहरों में, मुंबई शीर्ष पर है, जो अभी भी रेड ज़ोन में बना हुआ है। मुंबई, ठाणे के अलावा नवी मुंबई में भी तेजी से वृद्धि हो रही है।

इस लॉकडाउन को मिशन स्टार्ट अगेन' नाम दिया गया है

महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों को 'मिशन स्टार्ट अगेन' नाम दिया गया है। इस आदेश के तहत, मुंबई में सीमित दायरे के बाहर गैर-आवश्यक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसका मतलब यह है कि लोगों को सभी प्रकार के गैर-जरूरी काम जैसे शॉपिंग, आउटडोर व्यायाम, सभी एहतियाती उपाय और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए केवल पड़ोस में जाने की अनुमति होगी। जानकारी के अनुसार, इस तरह के गैर-जरूरी कार्यों के लिए लोगों को 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाने दिया जाएगा।

किसी भी आपात स्थिति के कारण या दफ्तर जाने वालो पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी आपात स्थिति के कारण या दफ्तर जाने वालो पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, यह अनुमति मानवीय आधार पर दी जाएगी, केवल कार्यस्थल से लेकर घर लौटने या स्वास्थ्य कारण वालो को ही अनुमति दी जाएगी। सभी आवश्यक दुकानें, ई-कॉमर्स (आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुएं), सभी औद्योगिक इकाइयां और भोजन की होम डिलीवरी पहले की तरह जारी रहेगी।

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