Coronavirus

ओमिक्रॉन पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी

केंद्र सरकार ने रविवार शाम को नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एहतियात बरतते हुए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 दिसंबर से लागू होंगे। इसके मुताबिक अब अंतरराष्ट्रीय यात्री को यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

Manish meena

केंद्र सरकार ने रविवार शाम को नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एहतियात बरतते हुए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 दिसंबर से लागू होंगे।
इसके मुताबिक अब अंतरराष्ट्रीय यात्री को यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे पहले दिन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपात बैठक के दौरान मौजूदा दिशा-निर्देशों को नए सिरे से पेश करने की बात कही थी।

यह देखा जाएगा कि 'एट रिस्क' लिस्ट में शामिल देशों में नहीं गए तो

नए दिशानिर्देशों में, किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य से भारत आने

वाले यात्रियों से पिछले 14 दिनों के अपने यात्रा इतिहास का रिकॉर्ड

मांगा जाएगा, यानी इस अवधि के दौरान उन्होंने किस देश का दौरा

किया। यह कवायद इसलिए की जा रही है ताकि यह देखा जा सके

कि इस दौरान वे केंद्र सरकार की 'एट रिस्क' सूची में शामिल देशों में नहीं गए.

इसके अलावा उन्हें नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी दिखानी होगी।

सूची से बाहर के देशों से आने वालों की होगी रैंडम टेस्टिंग

दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंट्री एट रिस्क' सूची से बाहर के देशों से आने वाले यात्रियों को भारत में उतरने पर हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। ऐसे यात्री 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। इन यात्रियों के एक उप-वर्ग (कुल यात्रियों का 5%) का हवाई अड्डे पर उतरने के बाद COVID के लिए परीक्षण किया जाएगा। यह टेस्ट यात्रियों का रैंडम तरीके से चयन करके किया जाएगा।

'एट रिस्क' देशों से आने वालों का होगा कोविड टेस्ट

गाइडलाइंस के मुताबिक 'एट रिस्क' सूची वाले देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट किया जाएगा. इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही परीक्षा परिणाम आने तक इंतजार करना होगा। अगर टेस्ट निगेटिव आता है तो उन्हें 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने दिया जाएगा। इसके बाद 8वें दिन उनका दोबारा टेस्ट होगा और अगर वह भी नेगेटिव आता है तो उन्हें अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करने की अनुमति दी जाएगी।

इस तरह होगी व्यवस्था

– यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है।

– इसके साथ ही आपको अपनी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

– भारत में हवाई अड्डों पर यात्रियों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी 'एट रिस्क' सूची से आने वालों की होगी और  दूसरी अन्य देशों के यात्रियों के लिए होगी।

– 'एट रिस्क' सूची वाले देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोविड जांच की जाएगी.

– टेस्ट निगेटिव आने पर उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करने की अनुमति दी जाएगी, 8वें दिन उनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा।

– सकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट वाले लोगों के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे जाएंगे और उन्हें आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया जाएगा

– दूसरे देशों से आने वाले 5 फीसदी यात्रियों का एयरपोर्ट पहुंचने के बाद होगा रैंडम आरटी-पीसीआर टेस्ट

– अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें अगले 14 दिनों तक घर पर ही अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी।

– परीक्षण सकारात्मक होने पर, उनके नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे जाएंगे और उनका इलाज एसओपी के अनुसार किया जाएगा।

इन देशों को 'एट रिस्क' सूची में शामिल किया गया है

केंद्र सरकार द्वारा जिन देशों को 'एट रिस्क' सूची में शामिल किया गया है, उनमें ब्रिटेन, इजरायल, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग सहित सभी यूरोपीय देश शामिल हैं।

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