Coronavirus

आज से खुलेगी गैर जरुरी सामान की दुकाने

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है

Sidhant Soni

न्यूज़- कोरोना वायरस (कोविद -19) महामारी को रोकने के लिए देश भर में पिछले एक महीने से लॉकडाउन जारी है, जो 3 मई तक चलेगा। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसकी शराब की दुकानें तालाबंदी के बाद ही खुलेंगी। बता दें कि दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के बजाय, गृह मंत्रालय ने शराब की दुकानों को किसी अन्य श्रेणी में डाल दिया है। जिसके कारण शराब की दुकानें अभी बंद रहेंगी।

कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी क्षेत्र बेजान हैं। तालाबंदी के चलते 22 मार्च से शराब की दुकानों पर ताले लटक रहे हैं। इसके कारण सरकार को रोजाना करोड़ों रुपये का राजस्व भी वहन करना पड़ता है। इस बीच, देश की सभी दुकानें शनिवार से खुलेंगी। हालाँकि इसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। अपने आदेश में, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश ग्रीन ज़ोन क्षेत्रों के लिए है। उन क्षेत्रों में जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है (कोरोना-संक्रमित क्षेत्रों में), ये आदेश लागू नहीं होंगे। साथ ही शराब की दुकानों को भी इस श्रेणी में नहीं रखा गया है।

उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे मार्केट भी नहीं खुलेंगे। जाहिर है लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे- सब्जी, फल, दवाई और किराना दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। उम्मीद की जा रही है कि देश में शनिवार से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी।

वहीं, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें लॉकडाउन के बाद ही खुलेंगी। दुकानदारों को पुराना माल बेचने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इसको लेकर आबकारी विभाग को शासन से निर्देश प्राप्त हो चुका है। पुराना माल खत्म होने के बाद ही दुकानदारों को गोदामों से नए माल की आपूर्ति की जाएगी। कोरोना के कहर से चलते हुए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए शासन ने दुकानों को खोलने का निर्देश दिया है।

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