डेस्क न्यूज़ – तमिलनाडु में शराब की दुकानें खोलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने राज्य में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ठेके के जरिए शराब बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 8 मई को जारी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने राज्य में शराब की दुकानों को गैर–रखरखाव के लिए ठेके से बाहर के ग्राहकों को बंद करने का आदेश दिया था कोरोना संकट के दौरान। हालांकि, हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे
तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, इसके साथ ही याचिका में कहा गया था कि पुलिस सामाजिक भेद के नियमों का पालन कर रही है और पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो पालन नहीं कर रहे हैं नियम। है। सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि शराब की बिक्री बंद करने से राज्य की सीमा पर समस्या हो सकती है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में शराब की बिक्री खुली है।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट
देश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 25 मार्च को तालाबंदी की गई। 17 मई को, तीसरे चरण का तालाबंदी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद सरकार लॉकडाउन 4.0 को छूट के साथ लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही रेड जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी शराब की बिक्री में छूट दी गई है। इसके बाद राज्य सरकार अपने विवेक से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे रही है।