डेस्क न्यूज. देश में जारी कोरोना संकट के बीच केरल की पिनरई विजयन सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों को एक साल तक पालन करना जरूरी बनाया है। ऐसे में यदि केरल में कोई बिना मास्क पाया गया तो उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूलने का प्रावधान रखा गया है। केरल सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के लिए सुरक्षा नियम अगले एक साल तक लागू रहेंगे।
पब्लिक और सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क या फेस कवर पहनना उन नियमों में से एक है, जिनका पालन करना जरूरी होगा। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। इसका मतलब कार्यस्थलों पर मास्क भी पहनने पड़ेंगे और हर जगह छह फुट की सोशल डिस्टेंसिंग लागू होगी। इसके अलावा शादियों में केवल 50 लोग और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को भी अगले एक साल तक शामिल होने की इजाजत होगी।
अधिकारियों से लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरह की सामाजिक सभाओं, जुलूस, धरने-प्रदर्शन, मंडली या किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा सकता है। साथ ही अनुमति के बाद भी ऐसे समारोहों में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहना है, तो ऐसे व्यक्ति पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
केरल में अभी कोरोना संक्रमण के 5430 मामले हैं। राज्य में अब कोरोना की वजह से अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 2,228 सक्रिय मामले हैं। अब तक 3,174 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है। दुकानों या अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एक बार में अधिकतम 20 लोगों या ग्राहकों को ही आने की अनुमति होगी. इसके अलावा राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है. अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की जरूरत को मंजूरी दी गई है. इसके लिए जागार्था ई-प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.
मालूम हो कि इस तरह की नियमावली लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है. बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जनवरी महीने में केरल में ही सामने आया था. केरल में अभी कोरोना संक्रमण के 5,200 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं. राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है.
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