Coronavirus

पंजाब में 8 जून से खुलेंगे मंदिर, मॉल और होटल

पंजाब सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

Deepak Kumawat

डेस्क न्यूज़- केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद, अब राज्य सरकारों ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में रियायतें देना शुरू कर दिया है, सोमवार से पंजाब में अनलॉक -1 के तहत धार्मिक स्थलों, रेस्तरां और मॉल खोलने के निर्देश दिए गए हैं, राज्य में होटल रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोलने की भी अनुमति है, शॉपिंग मॉल में टोकन लेकर लोगों का प्रवेश होगा, मॉल प्रबंधकों को 2-यार्ड नियम के तहत अधिकतम लोगों की सीमा निर्धारित करनी होगी।

पंजाब सरकार की तरफ से पूजा स्थलों को खोलने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, सभी पूजा स्थल सुबह पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक खोले जा सकेंगे, जिस समय पूजा होगी उस वक्त 20 से अधिक लोग नहीं होंगे, यहां पर शारीरिक दूरी मास्क पहनना और हाथों के हाइजीन को सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा, इस दौरान कोई भी प्रसाद,‌ खाना यानि लंगर आदि नहीं दिया जाएगा।

वहीं मॉल्स में लिफ्ट सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या विकलांगों के लिए ही चलेंगी, एस्केलेटर्स पर शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा, माल्स में कपड़े की दुकानों में ट्रायल रूम का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी मॉल या उसके दुकान के भीतर क्षमता के 50 फीसद से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, दुकान के बाहर से अंदर आने के लिए शारीरिक दूरी के चिह्न होने जरूरी हैं, इसके अलावा मॉल प्रबंधन को हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य कराना होगा।

यात्री होटलों से सुबह 5 से 9 बजे के बीच ही बाहर निकल पाएंगे, होटलों में रुकने वाले यात्रियों को भोजन की सुविधा उनके कमरों में ही देनी होगी, होटलों में ठहरे यात्रियों को ट्रेन या एयर टिकट के आधार पर एक समय बाहर निकलने की छूट मिलेगी, ऐसे लोगों की यात्रा टिकट को ही पास माना जाएगा।

Diabetes से हो सकता है अंधापन, इस बात का रखें ख्याल

बीफ या एनिमल फैट का करते है सेवन, तो सकती है यह गंभीर बीमारियां

Jammu & Kashmir Assembly Elections 2024: कश्मीर में संपन्न हुआ मतदान, 59 प्रतिशत पड़े वोट

Vastu के अनुसार लगाएं शीशा, चमक जाएगी किस्मत

Tiger Parks: भारत के 8 फेमस पार्क,जहां आप कर सकते है टाइगर का दीदार