देर रात काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए चार गौ तस्करों मे गली में बैठी गाय को स्कॉर्पियो में बुरी तरह से डालते हुए दिखे।

 

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अपराध

CCTV में कैद गौतस्करों के काले कारनामे, अब लग्जरी गाड़ियों में होने लगी तस्करी,प्रशासन बेबस

घटना भरतपुर के कामां कस्बे की बताई जा रही है, जहां मंगलबार की देर रात काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए चार गौ तस्करों मे गली में बैठी गाय को स्कॉर्पियो में बुरी तरह से डाल दिया।

Kunal Bhatnagar

डेस्क न्यूज. जिस देश में गाय को माता कहा जाता है,जिस देश के कानून की नजर में, समाज की नजर में गौ तस्करी एक गंभीर अपराध माना जाता है वहां ये तस्वीर डराती है।

समय- रात 1.56 मिनट

जगह-भरतपुर, कामा कस्बा

एक घर के बाहर काले रंग की एक गाड़ी खड़ी है तभी तीन से चार लोग एक गाय को लेकर आते हैं, इस कशमकश में एक आदमी गिर भी जाता है लेकिन फिर भी वो उस गाय को फटाफट उस गाड़ी में ठूस देते हैं। अफरातफरी में अजाम दिए गए इस कारनामें में मुश्किल से 1मिनट का समय लगा होगा। इसके बाद वो लोग आनन फानन में फरार हो जाते हैं। लेकिन तीसरी आंख में ये सारा कांड कैद हो गया।ये विडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये घटना मंगलवार की देर रात भरतपुर जिले के एक कस्बे की है। जहां गली में बैठी एक गाय को एक स्क्रॉपियो गाड़ी में सवार होकर आए चार गौ-तस्कर उठा ले जा रहे है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि गौ-तस्करी की घटनाओं को लेकर देश में पूरा राजस्थान प्रदेश बदनाम हो चुका है। जिसके बाद से राजस्थान में गौ- तस्करी को गैर-कानुनी माना गया है लेकिन उसके बाद भी गौ-तस्करों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे है।

गाय को फटाफट उस गाड़ी में ठूसते हुए गौतस्कर हैं इस दौरान अफरातफरी गिरता दिख रहा एक तस्कर

गली में बैठी गाय को स्कॉर्पियो में बुरी तरह से ठूस दिया

घटना भरतपुर के कामां कस्बे की बताई जा रही है, जहां मंगलबार की देर रात काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए चार गौ तस्करों मे गली में बैठी गाय को स्कॉर्पियो में बुरी तरह से डाल दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इससे पहले भी इस तरह की सैकड़ो घटनाएं सामने आ चुकी हैं और कई बार ये गौ तस्कर सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। लेकिन अब इन तक नहीं पहुंच पाई है और पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं।

गौ तस्करी को रोकने में क्या नाकाम है प्रशासन

स्थानीय लोगों का कहना है कि गौ-तस्करी करने वाले देर रात सड़क पर घूमते है। सड़क पर घुमने वाले मवेशियों को ये तस्कर पकड़ लेते है और हरियाणा के बुचड़खानों में ले जाते हैं। हालांकि गौ तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने जगह-जगह पोस्ट बना रखे हैं। इसे रोकने के लिए राज्य में अलग-अलग पुलिस दलों की भी तैनाती की गई हैं, लेकिन फिर भी तस्कर खुलेआम तस्करी करते दिख रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक में नकाम है।

गौ-हत्या और तस्करी पर कितना सख्त है कानुन

  • राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट 1995 के तहत गोहत्या करने पर कम से कम तीन साल की कैद और अधिकतम 10 साल की कैद के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

  • अन्य राज्यों में जहां गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, वहां 10 हजार रुपये तक जुर्माना और पांच रुपये तक कारावास का प्रावधान है।

  • जबकि गोहत्या पर आंशिक प्रतिबंध वाले राज्यों में एक हजार रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की कैद है। यहाँ 'आशिंक' का अर्थ गाय वंश के कुछ पशुओं, विशेषकर दुधारू पशुओं की हत्या पर निषेध है।

  • राष्ट्रीय स्तर पर गोहत्या को लेकर कानून की बात करें तो कोई खास कानून नहीं है। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कुछ प्रावधान हैं, जिसके तहत जानवरों पर अत्याचार या हत्या करने पर पांच साल तक की कैद का प्रावधान है।

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