अपराध

शरजील इमाम पर राजद्रोह का आरोप तय

इसके कारण, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी क्षति हुई।

Ranveer tanwar

न्यूज – दिल्ली के साकेत कोर्ट में शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। शरजील इमाम पर देशद्रोही भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है। शरजील इमाम को देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसे 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया।

हिंसा भड़काने का आरोप लगाया

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। शरजिल इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उस पर हिंसा भड़काने का आरोप था। शरजील इमाम के एक कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ। यह भाषण 13 दिसंबर को दिया गया था। जांच के दौरान, सबूतों के आधार पर, पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) और 153A (धर्म, भाषा, जाति, आदि के आधार पर लोगों के बीच नफरत फैलाना) लगाया था। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि 15 दिसंबर को जामिया मिलिया छात्रों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया में रैली की, जिसके दौरान गंभीर हिंसा हुई। पुलिस के मुताबिक, इस दौरान आगजनी और हिंसा हुई और पथराव किया गया। इसके कारण, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी क्षति हुई।

विवादास्पद भाषण द्वारा चर्चा

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दंगा, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित मामले दर्ज किए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, शरजील इमाम को प्राथमिकी के आधार पर जामिया में हिंसा भड़काने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शरजील इमाम द्वारा एक कथित विवादास्पद भाषण दिया गया, जिसे केवल 13 दिसंबर को दिया गया था।

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