अपराध

Delhi Riots: कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह मामले में फैसला सुरक्षित रखा, 17 नवंबर को अगली सुनवाई

शरजील की जमानत अर्जी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में विचाराधीन

Kunal Bhatnagar

डेस्क न्यूज. कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ चल रहे देशद्रोह मामले में सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी। शारजील ने दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें देश को बांटने की बात कही गई. इतना ही नहीं एक मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं.

शरजील की जमानत अर्जी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में विचाराधीन

इस मामले में शरजील की जमानत अर्जी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

अमिताभ रावत की अदालत में विचाराधीन है.

शरजील की ओर से उनके वकीलों ने दलील दी है कि उनके

मुवक्किल ने सिर्फ सीएए और एनआरसी का विरोध किया था.

किसी को दंगा करने के लिए उकसाया नहीं गया।

वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने तर्क दिया है

कि शरजील के भाषण का एक हिस्सा नहीं बल्कि सभी बयानों पर गौर किया जाना चाहिए,

ताकि उसकी असली मंशा का पता चल सके.

शरजील पर आपराधिक साजिश, देशद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप

आपको बता दें कि जेएनयू छात्र शरजील पर आपराधिक साजिश, देशद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है। वहीं इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा उनके भाषणों को लेकर असम पुलिस ने उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट यूएपीए के तहत भी केस दर्ज किया है। जबकि शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी साल 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.

5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक अन्य मामले में आरोपी अशोक कुमार, अजय, शुभम, आरिफ और जितेंद्र के खिलाफ आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 144, 147, 148, 149 के तहत आरोप तय किए हैं। वहीं कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ धारा 302 जोड़ी है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों और गवाह के बयान के आधार पर इन सभी आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है.

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