अपराध

दहेज के लिए तलाकः पति ने मुंबई से फोन पर पत्नी को तीन तलाक बोल कर रिश्ता खत्म किया, दूसरी शादी करने की धमकी भी दी

Manish meena

नागौर जिले के कुमारी गांव में पति ने मुंबई से फोन पर पत्नी से तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया. रुपये नहीं देने पर पति ने दोबारा शादी करने की धमकी भी दी। पीड़िता ने एसपी अभिजीत सिंह के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी अभिजीत सिंह ने सदर एसएचओ को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

नागौर जिले के कुमारी गांव में पति ने मुंबई से फोन पर पत्नी से तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया

कुमारी गांव की 19 वर्षीय मायरा पुत्री अलाबक्स की शादी एक साल

पहले 7 अगस्त 2020 को कुमारी गांव निवासी जाकिर हुसैन (19) से

हुई थी. मायरा ने बताया कि शादी के दो महीने बाद उसके ससुराल

वाले और पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। कम दहेज

लाने पर ताना मारते थे और लगातार पैसे की मांग करने लगे।

वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।

मायके से पैसे लाने की मांग करते थे

मायरा के ससुर कासम, जेठानी फिरदौस, सास हाफिजा, जेठ शोएब और

दो ननद नूरानी और बुशरा उसे घर से बाहर निकाल देते थे। मायके से पैसे लाने की मांग करते थे।

मायरा परेशान होकर अपने पिता से 25 हजार रुपए नकद लेकर ससुराल वालों को दे दी। उसके बाद कुछ देर तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अब वे कम से कम 2 लाख रुपये की मांग करने लगे। मायरा ने पैसे लाने से इनकार कर दिया।

मारपीट कर घर से निकला

पैसे लाने से मना करने पर 2 जुलाई को ससुराल वालों ने मायरा की पिटाई कर दी। उसके सारे जेवर छीन कर घर से निकाल दिया। उसके बाद से ही उसके पिता समेत पहर पक्ष के लोग उसे ससुराल और पति के लिए राजी करते रहे, लेकिन दो लाख के बिना मायरा ने घर आने से इनकार कर दिया. इस दौरान उनके पति जाकिर भी मुंबई चले गए।

फोन पर दिया तीन तलाक

जाकिर ने 9 दिन पहले मुंबई से मायरा को फोन किया और कहा कि अगर वह पैसे नहीं लाएगी तो दूसरी लड़की से शादी कर लेगे। दूसरी शादी से दहेज लेगा। मायरा को तीन बार फोन पर बताया, तलाक, तलाक और तलाक। अब पीड़िता की शिकायत पर एसपी कार्यालय से मामला दर्ज कर सदर एसएचओ अंजू कुमारी को जांच के आदेश दिए गए हैं.

यह है तीन तलाक पर कानून

देश में तीन तलाक देना अपराध है। इसके तहत आरोपी को 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि पति मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक देता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। मामला पीड़िता या उसके रिश्तेदार ने दर्ज कराया है।

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