डेस्क न्यूज़- रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, अब रोडवेज की बस में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर पूरे रूट का 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा, यह जुर्माना 2,000 रुपये तक होगा, इससे ज्यादा नहीं, जुर्माना बढ़ाने के लिए 1975 रोडवेज एक्ट में संशोधन किया जा रहा है।
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा का संशोधन) संशोधन विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया, विधेयक को अगले सप्ताह बहस के बाद पारित किया जाएगा, विधानसभा में बिल पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान लागू हो जाएगा, लेकिन आम जान से जुड़े इस बिल को क्या राजयपाल कलराज मिश्र मंजूरी देंगे, इस पर वेट एंड वॉच की स्थति बनी हुई है क्यों की राज्यपाल ने एडवोकेट वेलफयर अमेंडमेन्ट बिल को संशोधन के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया है ।
रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर फिलहाल एक तरफ के किराए से पांच गुना जुर्माना वसूला जाता है, इसे अब बढ़ाकर 10 गुना किया जा रहा है, अधिकतम 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने से काफी नुकसान होता है, बिना टिकट यात्रियों को नियंत्रित करने पर जुर्माना बढ़ाया जा रहा है, राजस्थान रोडवेज पिछले कई सालों से लगातार घाटे में चल रहा है, इसलिए राजस्व की बर्बादी पर कड़ी नजर रखकर इसे रोकने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, यात्रियों के अलावा रोडवेज में बने टिकटों के गुम होने के और भी कारण हैं, वर्तमान में क्षति के केवल एक कारण को संबोधित किया गया है। कोरोना काल में बसों के बंद रहने से रोडवेज को भी भारी नुकसान हुआ है।
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगाम लगाने के लिए जुर्माना बढ़ाना जरूरी है, लंबे समय से जुर्माना नहीं बढ़ाया गया था, इसलिए अब बिल लाकर इसे बढ़ाया जा रहा है।