अपराध

पति मां से मिलने के बहाने नैनीताल ले गया, सेक्स किया और फिर गला दबाकर ली पत्नी की जान

Manish meena

पत्नी की हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि महिला ने पहले पुरुष पर रेप का आरोप लगाया था। जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर जब आरोपी ने महिला से शादी करने की बात कही तो महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली और जेल से छूटने के बाद युवक ने पिछले साल महिला से शादी कर ली. लेकिन शादी के छह महीने बाद युवक ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला को उसकी मां से मिलने के बहाने अपने साथ नैनीताल ले गया, वहां एक रास्ते में उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की और संबंध बनाने के बाद महिला की हत्या कर दी।

क्या है पूरा मामला?

महिला ने पिछले साल जून में शिकायत की थी कि राजेश ने शादी का

झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी शिकायत के आधार

पर मामला दर्ज किया गया और राजेश को अगस्त में गिरफ्तार किया

गया। बाद में जब शादी की बात सामने आई तो महिला ने अपनी

शिकायत वापस ले ली। राजेश अक्टूबर में तिहाड़ जेल से रिहा हुआ था। दोनों ने दिसंबर में शादी की थी।

महिला के परिवार का आरोप है कि राजेश उसे परेशान करता था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। इसी वजह से महिला अपने परिवार के पास लौट आई थी, लेकिन राजेश ने उसे अपने साथ वापस ले जाने के लिए मना लिया। वह 11 जून को महिला को उसकी मां को चेक करने का झांसा देकर अपने गांव उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में अपने गांव ले गया. महिला के परिजनों ने बताया कि तभी से उसका फोन बंद था.

अपराध के पीछे पीड़िता और उसकी मां द्वारा उत्पीड़न का हवाला दिया

पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए उसके फोन रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। आखिरी ठिकाना 12 जून को नैनीताल के हनुमानगढ़ मंदिर के पास मिला था। उसके पति का स्थान भी वही था। पुलिस ने कहा कि शुरू में राजेश ने अपराध में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन बाद में अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपराध के पीछे पीड़िता और उसकी मां द्वारा उत्पीड़न का हवाला दिया।

सेक्स करने के बाद ली जान

उसने नैनीताल से करीब 13 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। वह उसे एक गुफा में ले गया। सेक्स करने के बाद उसने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। पुलिस ने कहा, "उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने के कारण) के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

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