अपराध

गुजरात में 15 जून से राज्य में लागू होगा लव जिहाद कानून, दोषी पाए जाने पर होगी 10 साल की जेल

लव जिहाद एक्ट के तहत धोखे से शादी कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की कैद का प्रावधान है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में भारी हंगामे के बीच लव जिहाद बिल पास हो गया था।

Vineet Choudhary

डेस्क न्यूज़- गुजरात में जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से शादी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद के कानून को मंजूरी दे दी है। 15 जून से यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लिया है।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद बना एक्ट

राज्य में इस कानून को लागू करने के पीछे मकसद यह है कि कोई भी लालच, जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा से किसी का धधर्म परिवर्तित नही करवा सकता। आपको बता दें कि हाल ही में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद एक्ट को मंजूरी दी थी। जिसके बाद राज्य में लव जिहाद को लेकर प्रभावी कानून बनाया गया।

कितनी होगी सजा?

लव जिहाद एक्ट के तहत धोखे से शादी कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की कैद का प्रावधान है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में भारी हंगामे के बीच लव जिहाद बिल पास हो गया था। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप जडेजा ने कहा कि तिलक लगाकर और हाथों में धागा बांधकर किसी हिंदू या अन्य धर्म की लड़की को धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

कानून की अवहेलना करने वालों को भी होगी सजा

लव जिहाद एक्ट के तहत धर्म छिपाकर शादी करने वालों पर पांच साल की कैद और दो लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर किसी नाबालिग से धर्म छिपाकर शादी की है तो सात साल की कैद या तीन लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वहीं कानून का उल्लंघन करने वालों पर तीन लाख रुपये जुर्माना और सात साल कैद का प्रावधान है।

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