अपराध

JNU देशद्रोह केस में अदालत ने मांगी पुलिस से रिपोर्ट…

9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगे थे, इसके आरोप में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और छात्र नेता उमर खालिद जमानत पर है।

savan meena

नई दिल्ली – दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को AAP सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ जेएनयू देशद्रोह मामले में मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) मनीष खुराना ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तक प्रतिबंधों पर अनुदान की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।

मामले में जांच अधिकारी के अदालत के निर्देश के बाद अदालत ने कहा कि उसे मामले में प्रतिबंधों के अनुदान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

जिसमें 2002 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को मौत की सजा के विरोध में और बरसी पर 9 फरवरी, 2016 को, जेएनयू कैंपस में कथित रूप से "राष्ट्रविरोधी" नारे लगे थे,

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दायर 1,200 पन्नों की चार्जशीट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  के छात्रों के नाम शामिल हैं, जिनमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और सात कश्मीरी शामिल हैं।

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