अपराध

नाबालिग को किस करना पड़ा भारी , कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा..

savan meena

न्यूज –  मुंबई के 26 साल के कन्हैया भोसले को कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अलावा पोक्सो की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया है। इस मामले में पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह अपनी दादी के साथ रहती थी। उसने बताया कि स्कूल से वापस आने के बाद दिन में वो ज्यादातर अकेली रहती थी।

मुंबई में विशेष पोक्सो कोर्ट ने साल 2014 के मामले में एक मजदूर को करने के आरोप में दोषी पाया है। इस मामले में कोर्ट ने मजदूर को तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

पीड़िता के मुताबिक 29 दिसंबर 2014 को कन्हैया भोसले ने उसके घर में जाकर पूछा कि क्या उसके पास उसकी मां का नंबर है। पीड़िता ने कन्हैया भोसले को बताया कि उसके पास उसकी मां का नंबर नहीं है तो भोसले ने पीड़िता को धक्का दिया और जब वह रोने लगी तो कन्हैया भोसले ने उसे होंठ पर किस किया।पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि जब वह चिल्लाने लगी तो कन्हैया भोसले ने उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए।

 वहीं मामले में पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर कुछ पड़ोसी, एक बॉडी गार्ड और एक बिजली मिस्त्री पीड़ित के घर पहुंचे। इसके बाद वे लोग कन्हैया भोसले को चेंबूर के आरसीएफ पुलिस स्टेशन में पकड़ कर ले गए। हालांकि कन्हैया भोसले जल्द ही जमानत पर जेल से बाहर आ गया और उसी बिल्डिंग में रहने लगा, जिसमें पीड़िता रहती थी।

हालांकि कुछ वक्त बाद भोसले को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रायल के दौरान वह जेल में ही रहा। वहीं अब विशेष अदालत ने भोसले को दोषी ठहराया है और तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

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