पीड़िता के अधिवक्ता नसीरुद्दीन खान ने हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा रोहित जोशी ने लंबे समय तक पीड़िता का शोषण किया है 
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मंत्री पुत्र Rape Case Update : राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया पीड़िता को सुरक्षा देने का आदेश,आरोपी रोहित जोशी के खिलाफ Look Out Notice जारी

कोर्ट के आदेश में कहा गया है की 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) युवती को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें 1 महिला और 1 पुरूष पुलिसकर्मी शामिल है। इस सुरक्षा का खर्चा राज्य सरकार और पुलिस विभाग ही वहन करेंगे।

Ranveer tanwar

राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में राजस्थान हाइकोर्ट ने पीड़िता को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट के आदेश में कहा गया है की 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) युवती को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें 1 महिला और 1 पुरूष पुलिसकर्मी शामिल है। इस सुरक्षा का खर्चा राज्य सरकार और पुलिस विभाग ही वहन करेंगे।

लुक आउट नोटिस जारी
पीड़िता के वकील ने बताया कि राजस्थान पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिसर पीड़िता की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे। जब तक आरोपी रोहित जोशी गिरफ्तार नहीं हो जाता और चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती। तब तक पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग कोर्ट से की गई थी। यह याचिका 17 मई को लगाई गई थी, जो सोमवार को कोर्ट में लिस्ट हुई। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद रहे। जिन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया।
याचिका में प्रमुख बातो का जिक्र किया गया,कहा गया की घर के आस - पास अराजक तत्वों को भेजकर धमकियां दी जा रहीं हैं। पिता ने कई अधिकारियों को इस संबंध में मौखिक रूप से सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा कहा है की हम भी इस देश के नागरिक है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की जान और सुरक्षा की रक्षा करें

गौरतलब है की दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए पेश नहीं होने के चलते रोहित जोशी के विदेश भागने की संभावना को देखते हुए उसके नाम लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने रोहित को 18 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था। पीड़िता के अधिवक्ता नसीरुद्दीन खान ने हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा रोहित जोशी ने लंबे समय तक पीड़िता का शोषण किया है।

मामले में आरोपी पक्ष पावर फुल हैं। आरोपी के पिता राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस ने दुष्कर्म मामले में याचिकाकर्ता की एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। इसके चलते उसे दिल्ली में मामला दर्ज कराना पड़ा। पीड़ित अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ जयपुर में रहती है।

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