अपराध

नीरव मोदी की भारत वापसी तय, प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन हाईकोर्ट ने अपील खारिज की

ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने की उसकी अर्जी खारिज कर दी है। मोदी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए लंदन उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था

Manish meena

ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने की उसकी अर्जी खारिज कर दी है। मोदी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए लंदन उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था।

ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने की उसकी अर्जी खारिज कर दी

लंदन उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपील के लिए प्रस्तुत

किए गए कागजात पर फैसला किया और निर्धारित किया कि

धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए

मोदी के भारत प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के

फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं था। है।

प्रत्यर्पण मामले पर फरवरी में हुई थी सुनवाई

फरवरी में नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में हुई थी।

कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की भी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 15 अप्रैल को ब्रिटेन

की गृह सचिव प्रीति पटेल ने भी नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था.

अब लंदन हाई कोर्ट के फैसले से नीरव को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है.

नीरव मोदी पर पीएनबी से कर्ज लेकर करीब 14 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. घोटाला सामने आने के बाद जनवरी 2018 में वह देश छोड़कर भाग गया था। नीरव को 19 मार्च 2019 को दक्षिण-पश्चिम लंदन से गिरफ्तार किया गया था। वह वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।

23 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी समेत मेहुल चौकसी और विजय माल्या की 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

वहीं 23 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी समेत मेहुल चौकसी और विजय माल्या की 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इसमें से 9,371.17 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देगी।

ईडी की ओर से जारी बयान के मुताबिक उनके पास जब्त की गई कुल संपत्ति बैंकों को हुए कुल नुकसान का 80.42 फीसदी है. उन्होंने इसमें से 41 फीसदी सरकार और बैंकों को देने का ऐलान किया है. माना जा रहा है कि इन तीनों से राशि की वसूली की जा सकती है। इन पर बैंकों की 22,585.83 करोड़ रुपये की देनदारी है।

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