2 अप्रैल को निकाली जा रही बाइक रैली के क्रम में हुई घटना के संबंध में पुलिस द्वारा अब तक 23 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है 
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करौली में हिंसा के बाद राजधानी में धारा 144 लगी,जुलूस-प्रदर्शन पर रोक,पुलिस प्रशासन सतर्क

आगामी दिनों में ईद, रामनवमी समेत अन्य पर्व पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इसके तहत अब किसी भी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन के लिए आयोजकों को पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।

Ranveer tanwar

राजस्थान में हुई करोली हिंसा के बाद अब जयपुर पुलिस सतर्क होगयी है।फिर से करौली हिंसा को नहीं दोहराया जाये इसलिए राजस्थान पुलिस अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। गौरतलब है की करौली हिंसा होने के बाद सिर्फ वहा रह गया तो सवालो का कठघरा और राजनितिक वॉर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। तो वही राजधानी और अन्य जिलों में अब धारा 144 को लागू किया गया है।

वही करौली में नवसंवत्सर के अवसर पर 2 अप्रैल को निकाली जा रही बाइक रैली के क्रम में हुई घटना के संबंध में पुलिस द्वारा अब तक 23 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपद्रव के संबंध में करौली के कोतवाली थानाधिकारी द्वारा एक व अन्य व्यक्तियों द्वारा 9 सहित कुल 10 एफआइआर दर्ज करायी गयी है। अब तक हुए अनुसंधान से पुलिस द्वारा 44 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है।

अल्वसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रैली में शामिल व्यक्तियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण नारेबाजी की गयी। इस दौरान बाइक रैली में शामिल लोगों एवं पुलिस जाप्ता पर आस-पास के मकानों व दुकानोें से भारी पथराव शुरू हो गया।

राजधानी में धारा 144 लागू

महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने बताया कि नवसंवत्सर के अवसर पर बाइक रैली निकालने के लिए संयोजक नीरज कुमार के आवेदन पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट करौली ने 2 अप्रैल को ही रैली निकालने की सशर्त अनुमति प्रदान की थी।

बाइक रैली के आगे पिकअप में डीजे सेट में हिन्दु संगठनों के गाने चल रहे थे। यह रैली हाथीघटा, गुलाबबाग सर्किल, हिन्डौनगेट, ताम्बे की टोरी, हटरिया, फूटाकोट होते हुए ढलान से उतरकर हटवाड़ा रोड पर बांस-बल्लियों की दूकानों व मणियारों की मस्जिद के पास पहुंची।

अल्वसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रैली में शामिल व्यक्तियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण नारेबाजी की गयी। इस दौरान बाइक रैली में शामिल लोगों एवं पुलिस जाप्ता पर आस-पास के मकानों व दुकानोें से भारी पथराव शुरू हो गया। साथ ही आस-पास के मकानों से करीब 100-150 व्यक्तियों ने लाठी व डंडा लेकर हमला कर दिया। इस हमले में 11 स्थानीय व्यक्तियों के साथ 8 पुलिस कर्मी घायल हो गये।

आगामी दिनों में ईद, रामनवमी समेत अन्य पर्व पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इसके तहत अब किसी भी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन के लिए आयोजकों को पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। वहीं, डीजे या अन्य तेज आवाज वाले यंत्र बजाने के लिए भी एसडीएम ही अनुमति देंगे। यह सुबह 6 से रात 10 बजे तक के लिए दी जाएगी। करौली में पिछले दिनों हुई हिंसा को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है।

जयपुर कलेक्टर राजन विशाल की ओर से जारी आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों में कलेक्टर ने आमजन को लाठी-सरिया, पिस्टल, बंदूक, धारदार हथियार, चाकू समेत अन्य शस्त्र लेकर घूमने पर प्रतिबंध लगाया है।

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