डेस्क न्यूज़: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की स्पेशल डाइट देने की याचिका खारिज कर दी है। सुशील कुमार ने हाल ही में एक याचिका दायर कर जेल के अंदर विशेष आहार और प्रोटीन सप्लीमेंट देने की मांग की थी। सुनवाई के बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुशील कुमार की याचिका खारिज कर दी। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर हत्या, गैर इरादतन हत्या, पहलवान सागर धनखड़ की हत्या और अपहरण का आरोप है और वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने सुशील कुमार को 9 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अदालत में दायर याचिका में सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा, कुमार वैभव और सात्विक मिश्रा ने कहा कि उनका मुवक्किल आइसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-3 कैप्सूल, ज्वाइंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेता है। इन सप्लीमेंट्स के न मिलने से सुशील कुमार के करियर पर बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि उनके स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए विशेष पोषण आहार और पूरक आवश्यक हैं। जवाब में, जेल अधिकारियों ने तर्क दिया कि सुशील कुमार की चिकित्सा स्थिति के लिए भोजन की खुराक या पूरक आहार के रूप में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। वैसे सुशील कुमार के वकील ने यह भी कहा कि यह सब निजी खर्च पर होगा और इसका खर्च जेल अधिकारियों को नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
आपको बता दें कि सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और दो जून को नौ दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जेल में उसे ना तो मनमर्जी का खाना-पीना मिल रहा है और ना ही एक्सरसाइज की सुविधा। जेल सूत्रों के मुताबिक उसने शारीरिक व्यायाम करने के लिए बिसलेरी की बड़ी बोतलों में पानी भरकर उसके डंबल बना लिए हैं। सुशील ने एक डंडे को रॉड का रूप देकर उसके दोनों किनारों पर बोतले बांध ली हैं, और इसी से एक्सरसाइज कर रहा है।