अपराध

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने पर, आगरा में 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स पर देशद्रोह का केस

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए यूपी के आगरा में पुलिस ने तीन कश्मीरी छात्रों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की है. इन छात्रों को बुधवार को पकड़ा गया। तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. आरोप है कि इन छात्रों ने टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया और देश विरोधी नारे लगाए।

Manish meena

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए यूपी के आगरा में पुलिस ने तीन कश्मीरी छात्रों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की है. इन छात्रों को बुधवार को पकड़ा गया। तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. आरोप है कि इन छात्रों ने टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया और देश विरोधी नारे लगाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोंडा में कहा था कि देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोंडा में कहा था कि देश

विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके बाद

आगरा में 3, बरेली में 3 और लखनऊ में 1 केस पाकिस्तान की जीत

के जश्न और देश विरोधी नारेबाजी से जुड़े मामलों में दर्ज किया गया

इसमें कुल 11 लोगों को प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है.

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दर्ज कराया केस

कश्मीरी छात्र अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ और शौकत अहमद गनी आगरा के आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। उन पर टी20 में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने और देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है. उनके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा, ब्रज प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री गौरव रजावत द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

डिजिटल साक्ष्य के आधार पर की गई गिरफ्तारियां

पुलिस ने बुधवार रात कानूनी राय लेकर तीनों छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले में धारा 124ए (देशद्रोह) को बढ़ा दिया. तीनों आरोपी छात्रों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. सीओ लोहामंडी सौरभ सिंह के मुताबिक आरोपित कश्मीरी छात्रों को डिजिटल साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

कॉलेज प्रबंधन कर चुका है निलंबित

तीन छात्रों को भारत की हार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आरबीएस कॉलेज प्रबंधन द्वारा पहले ही निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में मंगलवार को भाजयुमो द्वारा कॉलेज में हंगामा किया गया. इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया। जिसके बाद जगदीशपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया।

अब मुकदमे में हैं ये धाराएं…

153A – जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों, समुदायों के सद्भाव के खिलाफ है। इससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो।

505(1)बी – आरोपी द्वारा फेक न्यूज फैलाना। इस वजह से, एक व्यक्ति को समाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

66 एफ आईटी अधिनियम: साइबर आतंकवाद

124 ए- देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि को सार्वजनिक रूप से अंजाम देना।

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