अपराध

बॉम्बे हाई कोर्ट के यौन शोषण मामले पर फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कपड़े से नाबालिग के स्तन को पकड़ना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है।

Prabhat Chaturvedi

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कपड़े से नाबालिग के स्तन को पकड़ना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने पोक्सो एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर इस कानून के तहत त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं किया जाता है, तो इसे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा।

स्किन तो स्किन तक सिमित करना हास्यास्पद

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट और बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि 'स्पर्श' के अर्थ को 'स्किन-टू-स्किन' तक सीमित करने से पॉक्सो एक्ट की बहुत ही संकीर्ण और हास्यास्पद व्याख्या होगी। यह इस कानून के उस उद्देश्य को ही विफल कर देगा, जिसे हमने बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू किया था।

न्यायालय को उसके अनुसार कानून की व्याख्या नहीं करनी चाहिए

कोर्ट ने कहा कि कपड़े या कोई अन्य कपड़े पहनने के गलत इरादे से बच्चे को छूना भी पोक्सो एक्ट के तहत आता है। अदालत को सरल शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह की संकीर्ण और रूढ़िवादी व्याख्याएं इस कानून को बनाने के उद्देश्य को ही विफल कर देंगी, जिसकी हम अनुमति नहीं दे सकते। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था।

39 साल के आरोपी ने 12 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म

मामला नागपुर का है। मामला वहां रहने वाली 16 साल की लड़की की ओर से दर्ज कराया गया था। घटना के वक्त उसकी उम्र 12 साल और आरोपी की उम्र 39 साल थी। पीड़िता के मुताबिक, दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश उसे खाने का सामान देने के बहाने अपने घर ले गया था। उसके स्तन को छूने और उतारने की कोशिश की। सत्र अदालत ने उन्हें इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत तीन साल और आईपीसी की धारा 354 के तहत एक साल की सजा सुनाई थी। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलने वाली थीं।

हाईकोर्ट की महिला जज ने बदला फैसला

मामला बंबई उच्च न्यायालय पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने 12 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि 12 साल की लड़की से यौन शोषण का कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि उसे गिराया गया था या शारीरिक संपर्क था। इसलिए, इसे यौन अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने सत्र न्यायालय के फैसले में संशोधन करते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत मिली एक साल की सजा को बरकरार रखते हुए दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत मिली सजा से मुक्त कर दिया।

पॉक्सो एक्ट क्या है?

POCSO अधिनियम के तहत, गैरकानूनी इरादे से बच्चे का यौन उत्पीड़न करना, छाती, जननांग को छूना या कोई भी कार्य करना जिसमें शारीरिक संपर्क शामिल हो।

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