डेस्क न्यूज़- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले
में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, चारा घोटाला मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव
को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, अदालत ने दुमका ट्रेजरी से फर्जी निकासी से संबंधित
मामले की सुनवाई की, बता दें कि दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 के बीच, रुपये की धोखाधड़ी से
निकासी दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ का मामला था।
हाईकोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जमानत के दौरान देश से बाहर नहीं जाएंगे,
उन्हें देश से बाहर जाने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी, इससे आप अपना मोबाइल नंबर
और अपना पता नहीं बदलेंगे, दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद लालू प्रसाद यादव
को यह जमानत मिली है, उन्हें चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
वहीं चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार से निकासी मामले की सुनवाई फिलहाल चल रही है,
उस मामले पर फिलहाल बहस हो रही है, कोविद के कारण सीबीआई अदालत में उस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।
लालू यादव फिल एम्स दिल्ली में स्थित है, करीब ढाई साल से रिम्स रांची में इलाज के बाद जनवरी में
उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें 23 जनवरी 2021
को एम्स से रेम्स रेफर किया गया था।