न्यूज – कोरोना संकट के मद्देनजर, सरकार ने व्यापारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक ट्वीट में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GST वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और मिलान करने की समय सीमा 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है।
इसके साथ ही CBIC ने 24 मार्च को या उससे पहले लिए गए ई-वे बिल की वैधता भी बढ़ा दी है। इसी समय, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से जीएसटी रिटर्न जमा और कर भुगतान को सत्यापित करने के लिए उद्योग और व्यवसाय को अनुमति दी है। यह अनुमति 30 जून तक दी गई है।