क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आज (गुरुवार) का दिन बेहद अहम है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत आज खत्म हो रही है। आर्यन के अलावा रविवार को गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 7 आरोपियों की कस्टडी भी आज खत्म हो रही है। तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि एनसीबी उनकी और हिरासत मांगती है या नहीं। इस बीच अरबाज मर्चेंट ने अपने वकील के जरिए क्रूज टर्मिनल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।
3 अक्टूबर को, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान दोनों को कथित तौर पर एनसीबी ने क्रूज टर्मिनल से ही पकड़ लिया था। दायर अर्जी में अरबाज मर्चेंट ने दावा किया है कि उनके पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस की बरामदगी के बावजूद उनके और आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी की रिमांड अर्जी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी का जिक्र है और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। अरबाज ने यह भी दावा किया कि एनसीबी का यह आरोप कि वह जहाज पर चढ़ने का इरादा रखता है, जो की पूरी तरह से झूठा है। क्योंकि उनके पास जहाज का एंट्री टिकट नहीं था।
इस बीच इस मामले में देर रात एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। उस पर क्रूज से गिरफ्तार किए गए लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। आज आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे भी कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में एनसीबी अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 8 लोग 7 अक्टूबर तक एनसीबी और अन्य 8 आरोपी 11 अक्टूबर तक हिरासत में हैं। आर्यन के अलावा उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, इश्मीत सिंह चड्ढा, मोहक जायसवाल, मुनमुन धमीचा भी हिरासत में हैं और नूपुर सतीजा की कस्टडी भी आज समाप्त हो रही है।
इस मामले में, अधिकारियों ने कथित तौर पर कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसे कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। आरोपी मोहक जायसवाल से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने मुंबई में जोगेश्वरी पर छापा मारा और अब्दुल कादिर शेख को 3 अक्टूबर को मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी का दावा है कि आरोपी इश्मीत सिंह चड्ढा से पूछताछ के बाद चार अक्टूबर को गोरेगांव निवासी श्रेयस सुरेंद्र नायर को चरस के साथ गिरफ्तार किया।
आर्यन को NDPS की धारा 8C, 20B और 27, 35 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनमें से धारा 8सी ड्रग्स लेने के लिए लागू होती है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS ) एक सख्त ड्रग कानून है। इसकी धारा 27 के तहत यदि कोई व्यक्ति मादक द्रव्य लेता है तो यह भी दंडनीय अपराध है। इस धारा के खंड (ए) में कहा गया है कि कोकीन, मॉर्फिन जैसे निषिद्ध नशीले पदार्थों का सेवन करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास, या 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं।