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CBI अधिकारी अब नही पहन सकेंगे जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज, सुबोध कुमार जायसवाल ने बदला नियम

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों और कर्मचारियों की पोशाक में बड़े फेरबदल की खबर आई है। दरअसल, अब नए आदेश के तहत ये अधिकारी कार्यालय में ड्यूटी के दौरान निर्धारित ड्रेस कोड के तहत ही कपड़े पहन सकेंगे।

Vineet Choudhary

डेस्क न्यूज़- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों और कर्मचारियों की पोशाक में बड़े फेरबदल की खबर आई है। दरअसल, अब नए आदेश के तहत ये अधिकारी कार्यालय में ड्यूटी के दौरान निर्धारित ड्रेस कोड के तहत ही कपड़े पहन सकेंगे। उन्हें जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनने पर रोक रहेगी। यह आदेश सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने दिया है।

फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, नए निदेशक ने आदेश जारी किया है कि अब सीबीआई के हर अधिकारी या कर्मचारी को कार्यालय में फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे। उन्होंने कहा कि ऑफिस में जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शू नहीं चलेंगे। इसमें भी पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं। पुरुष अधिकारियों को केवल फॉर्मल शर्ट-पैंट और फॉर्मल जूते पहनने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्हें दाढ़ी बनवाकर ही ऑफिस आना होगा। महिला अधिकारियों और कर्मियों को ड्यूटी के दौरान केवल साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट पहनने का आदेश दिया गया है।

दिशा-निर्देशों का कड़ाई करना होगा पालन

सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की मंजूरी के साथ उप निदेशक (प्रशासन) अनूप टी मैथ्यू द्वारा जारी आदेश में देश भर में सीबीआई की सभी शाखाओं के प्रमुखों को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। नाम न छापने की शर्त पर एक अखबार से बात करते हुए, सीबीआई अधिकारी ने कहा, "यह एक संतुलित आदेश है, क्योंकि एक पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को औपचारिक कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से मंत्रालय के कर्मचारियों ने जींस और टी-शर्ट जैसे कैजुअल पहनना शुरू कर दिया और किसी ने इसे रोका नहीं। CBI अधिकारियों को कम से कम एक फॉर्मल कॉलर वाली शर्ट, ट्राउजर और जूते पहनने होंगे।

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