डेस्क न्यूज़- बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई क्रूज पार्टी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दोस्तों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है। हालांकि एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने आर्यन खान और उनके दो दोस्तों को जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया था और आज की सुनवाई के दौरान करीब डेढ़ घंटे तक दलीलें दी गईं। एनसीबी के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्यन खान और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
एनसीबी के वकील की दलील खत्म होने के बाद आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि आर्यन खान किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, उसने कोई साजिश नहीं रची। अगर उन्होंने दो-तीन बार नशीली दवाओं का सेवन किया है, तो यह कहां साबित होता है कि उन्होंने साजिश रची है या वे इसके व्यावसायिक उपयोग में शामिल थे। एजेंसी के पास इसके लिए क्या सबूत हैं? आर्यन उसके साथ था लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां ड्रग्स मौजूद है। जब सबूत ही नहीं है तो आर्यन खान को जेल में रखने का क्या मतलब?
सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने आर्यन खान को जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया और कहा कि आर्यन और अरबाज ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है. ये दोनों कई सालों से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। उसके कई ड्रग तस्करों से संपर्क हैं। आर्यन और अरबाज जानते थे कि क्रूज पर ड्रग्स हैं। अनिल सिंह ने कहा कि क्रूज पर मौजूद नशीले पदार्थों की मात्रा निजी इस्तेमाल से कहीं ज्यादा थी.
एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कहा कि बचाव पक्ष कह रहा है कि आर्यन खान की जांच क्यों नहीं की गई, जबकि मैं कह रहा हूं कि जांच क्यों? यह बात नहीं है कि आर्यन खान ने ड्रग्स लिया था या नहीं, यह ड्रग्स की जब्ती का मामला है। अनिल सिंह ने कोर्ट के सामने कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स के व्यावसायिक इस्तेमाल के सबूत मिले हैं।
गौरतलब है कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर से सुनवाई चल रही है। आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका पर पिछले दो दिनों से सुनवाई चल रही है। उनके वकील मुकुल रोहतगी ने 26 तारीख को आर्यन खान को जमानत देने के लिए जोरदार दलील दी है और कहा है कि आर्यन की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है।