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आर्यन को नहीं मिली जमानत: बेल: NDPS कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अब 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई; अरबाज और मुनमुन भी रहेंगे जेल में

Ishika Jain

क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में किंग खान का आरोपी बेटा आर्यन फिलहाल जेल में ही रहेगा। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की है। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी 20 तारीख तक जेल में रहना होगा।

आर्यन की जमानत याचिका हुई ख़ारिज

आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा कि मैं हाई कोर्ट में सौविक चक्रवर्ती के फैसले का एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। उस मामले में तर्क यह था कि नशीली दवाओं की जब्ती नहीं हुई थी, लेकिन हमारे मामले में जब्ती हुई है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी था और मनी लॉन्ड्रिंग थी। अदालत ने माना था कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर-जमानती हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर वसूली नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलरों के संपर्क में हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती वर्तमान मामले में ड्रग डीलर आचित और शिवराज हैं, जिनके संपर्क में आरोपी थे। इससे पहले ASG के देर से पहुंचने के कारण कार्यवाही देर से शुरू हुई। कोर्ट पहुंचते ही उन्होंने देरी के लिए माफी मांगी। आज आर्यन का जेल में सातवां दिन है।

NCB जमानत के खिलाफ

इससे पहले बुधवार को सुनवाई करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पंचनामा से आरोपित पर लगाई गई धाराओं पर बहस की, जबकि एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। आर्यन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई और एनसीबी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह पेश हुए। एएसजी ने कहा, 'इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। एनसीबी के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में था, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगता है। आर्यन से जुड़े कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाया गया है जो प्रथम दृष्टया अवैध दवा खरीद की ओर इशारा करते हैं। ASG ने कहा कि आर्यन काफी प्रभावशाली है और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों से छेड़छाड़ या कानून से भागने की आशंका है। आर्यन और अरबाज मर्चेंट इंटरनेशनल क्रूज ग्रीन मुंबई में पकड़े गए, जहां वे एमवी एम्प्रेस कार्ड के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। इन सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है।

आम बैरक में शिफ्ट हुआ आर्यन

गुरुवार को आर्यन खान समेत पांच अन्य आरोपियों को क्वारंटीन सेल से कॉमन सेल में शिफ्ट कर दिया गया। आर्थर रोड जेल अधीक्षक नितिन वयाचल ने बताया कि आर्यन को घर का खाना नहीं दिया जा रहा है। उन्हें अब नियमानुसार कॉमन बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है।

ड्रग्स मामले में आर्यन की अहम भूमिका- NCB

NCB ने कहा कि आर्यन और एक अन्य आरोपी ने अरबाज से ड्रग्स खरीदा था। एनसीबी ने कोर्ट में एक व्हाट्सएप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि आर्यन खान की ड्रग्स मामले में अहम भूमिका है। उनके मामले को अलग-थलग नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सभी रेव पार्टी का हिस्सा थे। आर्यन के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले।

आर्यन का पैडलर के संपर्क में होने का भी दावा

एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन और अरबाज को ड्रग तस्कर अचित कुमार और शिवराज चरस ने सप्लाई किया था। इस पर आर्यन के वकील देसाई ने तर्क दिया कि एनसीबी बार-बार ड्रग्स और नकदी की बात कर रही है, लेकिन आर्यन से कुछ नहीं मिला। आर्यन के पास से न तो चरस, न एमडी या न ही कोई गोलियां या नकदी जब्त की गई और एनसीबी ने अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस ही जब्त किया है।

देसाई का आरोप- आर्यन का जबरन लिया गया बयान

आर्यन के वकील अमित देसाई ने भी आर्यन के कबूलनामे को जबरदस्ती बयान बताया है। देसाई ने कहा कि एनसीबी कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वह अरबाज के साथ चरस लेने वाला था, लेकिन कोर्ट यह भी जानता है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है।

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