डेस्क न्यूज़- राजस्थान में पुलिस थानों और कार्यालयों में धार्मिक या पूजा स्थल नहीं बनाए जा सकते, इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को सभी एडीजी, आईजी, एसपी और पुलिस कमिश्नर के नाम पत्र लिखा है, पुलिस आवास विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) ए पोन्नुचमी ने यह आदेश जारी किया है।
दरअसल, राज्य के सभी थानों में धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, अधिकांश निर्माण जनता की भागीदारी या गांव के भामाशाह की मदद से किए जाते हैं, ऐसे में उन्होंने इसका हवाला देते हुए कहा कि पिछले कई सालों में पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालय परिसरों और थानों में आस्था के नाम पर जनभागीदारी से पूजा स्थलों के निर्माण में इजाफा हुआ है, जो कानून के दायरे में नहीं है, आदेशों में कहा गया है कि 'राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम 1954' भी सार्वजनिक स्थानों के धार्मिक उपयोग पर रोक लगाता है।
इसके अलावा राज्य में पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नक्शों में पूजा स्थलों के निर्माण का प्रावधान नहीं है, इन नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए एडीजी ए पोन्नुचमी ने एडीजी रेंज, डीआईजी, एसपी और पुलिस कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पुलिस में सभी पुलिसकर्मियों के माध्यम से 'राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम 1954' के नियमों का पालन किया जाए, विभाग यानि पुलिस थानों और कार्यालय परिसर में पूजा स्थलों का निर्माण नहीं करवाया जाए।