डेस्क न्यूज़ – अब जम्मू और कश्मीर का कोई भी नागरिक सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत देश के किसी भी कोने से जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी के लिए याचिकाकर्ता घर से ही आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले, यह अधिकार केवल जम्मू और कश्मीर के मूल नागरिकों और अधिवास के धारकों के साथ निहित था।
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आरटीआई मामलों की सुनवाई 15 मई से केंद्रीय सूचना आयोग में शुरू होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगस्त 2019 से पहले, जम्मू–कश्मीर को सूचना का अपना अधिकार था। कभी भी आरटीआई दाखिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऑनलाइन पोर्टल पर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई जा रही है।
मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का ने गुरुवार को दिल्ली में डॉ। जितेंद्र सिंह के साथ बैठक करके इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी दी। साथ ही, फैसले के एक सप्ताह के भीतर जम्मू–कश्मीर में आरटीआई के लंबित मामलों को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने भी मुख्य सूचना आयुक्त के साथ वीडियो को सम्मानित किया। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के आरटीआई संबंधी मामलों की जिम्मेदारी वरिष्ठ सूचना आयुक्त डीपी सिन्हा को सौंपी गई है।
एक हफ्ते में ट्रांसफर होंगे लंबित मामले
वीडियो कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ सूचना आयुक्त डीपी सिन्हा और मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम भी शामिल हुए। यह निर्णय लिया गया कि सुनवाई शुरू होने पर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जम्मू और कश्मीर में मुख्य सूचना आयोग की कार्रवाई का ऑडियो–वीडियो सुनिश्चित करेगा। इसके लिए याचिकाकर्ता अपने जिलों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रों का दौरा कर सकते हैं। उपराज्यपाल ने एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों को स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया।
बता दें कि जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद, राज्य से 10 मई तक केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील और शिकायतों के 111 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि 243 मामले लंबित हैं। इनके निस्तारण के लिए एक सप्ताह में केंद्रीय सूचना आयोग में स्थानांतरण किया जा रहा है।