न्यूज़- मध्य प्रदेश के कुख्यात हनीट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी के आरोप में भोपाल की अदालत ने बुधवार को एक आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को क्लीन चिट देते हुए बड़ी राहत दी है।
मामले की सुनवाई भोपाल की एक अदालत में चल रही थी। हालांकि, बुधवार को किसी भी आरोपी को अदालत में नहीं लाया गया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश भरत कुमार व्यास की अदालत में हुई।
इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए, मानव तस्करी मामले में एक आरोपी के वकील विवेक चौधरी ने कहा कि न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि मानव तस्करी मामले में श्वेता स्वप्न जैन के खिलाफ कोई "ठोस सबूत" नहीं है और न ही एफआईआर नाम दिया है उसके। हालांकि, अदालत ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक ठाकुर के खिलाफ आरोप तय किए हैं और श्वेता स्वप्निल जैन को क्लीन चिट दे दी है।
चौधरी के अनुसार, इस मामले में सितंबर 2019 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
भले ही श्वेता स्वप्निल जैन को मानव तस्करी मामले में क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन वह जेल में ही रहेंगी क्योंकि हनीट्रैप मामले में वह भी आरोपी हैं। जब तक दूसरे मामले में राहत नहीं मिलती जैन जेल से बाहर नहीं आएंगे।
मध्य प्रदेश की राजनीति को हिला देने वाले कुख्यात हनीट्रैप मामले में आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, आरती दयाल और मोनिका यादव वर्तमान में इंदौर जेल में बंद हैं।