Law

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं,संछिप्त में जाने ऐसा क्यों कहा ?

अदालत ने टिप्पणी की कि किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है

Ranveer tanwar

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए देश स्तर के कोटे में तमिलनाडु द्वारा छोड़ी गई सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर DMK, AIADMK और वामपंथी दलों के एक साथ आने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि हम देख रहे हैं कि इस मामले में सभी विरोधी राजनीतिक दल एकजुट हैं, लेकिन आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत ने टिप्पणी की कि किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है? अनुच्छेद -32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि आप सभी तमिलनाडु के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में रुचि रखते हैं,

लेकिन आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस राव ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम याचिका को खारिज कर दें या आप याचिका वापस ले लेंगे। यदि आप याचिका वापस लेना चाहते हैं, तो हम इसकी अनुमति दे सकते हैं। हम आपको मद्रास उच्च न्यायालय जाने की अनुमति भी दे सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं वापस ले लीं। इस महीने के पहले सप्ताह में, साल 2020-21 में मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI-M) की तमिलनाडु इकाई में 50, ओबीसी के लिए 18 और सीटें हैं। , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्रमशः। ने एक प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड सहित कई मंत्रालयों को पक्ष बनाया गया था। इससे पहले, DMK ने भी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में छात्रों को समान राहत देने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। अन्नाद्रमुक ने सोमवार को एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु कानून के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना तर्कसंगत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि जब से कोटा प्रणाली को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया है, तब से देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ओबीसी प्रतिनिधित्व कई शैक्षणिक सत्रों में कम रहा है।

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