बीएसटीसी और बीएड उम्मीदवारों के बीच पिछले ढाई साल से चल रहा विवाद अब नतीजे पर पहुंचने वाला है । इस मामले को लेकर आज 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले पर इससे पहले अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन साथ ही 30 मार्च को दायर केंद्र सरकार की नई एसएलपी को टैग करने के निर्देश के साथ-साथ अन्य याचिकाओं को भी टैग करने के आदेश दिये गए थे । इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीएड उम्मीदवारों को किसी तरह की राहत ना देते हुए सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था ।
26 सितंबर को 31 हजार पदों के लिए रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा से दो दिन पहले 24 सितंबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए रीट के परिणाम पर रोक लगा दी, जिसके बाद बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा के नवंबर में जारी परिणाम में केवल बीएसटीसी उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें बीएड उम्मीदवारों के स्तर 1 के परिणाम को रोक लगा दी थी। परिणाम जारी होने के बाद, 25 नवंबर, 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय बीएसटीसी उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, बीएड धारकों को लेवल 1 में केवल बीएसटीसी उम्मीदवारों को योग्य माना था । इसके साथ ही 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द करने का निर्णय भी सुनाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बी.एड उम्मीदवार गए थे ।
24 सितंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाई ।
रीट परीक्षा 26 सितंबर 2021 को करवाई गई ।
2 नवंबर 2021 को माध्यमिक शिक्षा मंडल के उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में स्तर 1 में बी.एड उम्मीदवारों के परिणाम को रोक दिया ।
साथ ही, 25 नवंबर 2021 को, राजस्थान उच्च न्यायालय ने एनसीटीई दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया और बीएसटीसी उम्मीदवारों को स्तर 1 में योग्य मानते हुए बीएड धारकों को स्तर 1 से बाहर करने का फैसला सुनाया।
जिसके बाद 10 दिसंबर 2021 को इस मामले को बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पहली सुनवाई 4 फरवरी को हुई थी, सुनवाई में बीएड उम्मीदवारों द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन पर रोक लगाने की मांग की गई थी, साथ ही के निर्णय पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी. राजस्थान हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रुकने से किया इनकार
निदेशालय की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया में भी बीएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने से मना कर दिया गया।
इसके बाद 21 फरवरी 2022 को एनसीटीई की ओर से मामले में एसएलपी दाखिल की गई। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
30 मार्च 2022 को एमएचआरडी द्वारा दायर ताजा एसएलपी
आज 28 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एमएचएडी की नई एसएलपी को टैग करने के साथ ही अन्य याचिकाओं को टैग करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई तय की ।