डेस्क न्यूज़: IT के नए नियमों को लेकर पूरे देश में विरोध का माहौल है। नए IT नियमों के खिलाफ WhatsApp के बाद अब Google ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। Google ने आईटी के नए नियमों का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि नए नियम इस पर लागू नहीं होते, क्योंकि यह सोशल मीडिया कंपनी नहीं बल्कि सर्च इंजन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
Google की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत में दलील दी कि गूगल एक सर्च इंजन है, सोशल मीडिया कंपनी नहीं। इसलिए वे आईटी नियम 2021 के तहत नहीं आते हैं। कोई भी Google पर यह आरोप नहीं लगा सकता है कि हमने 24 घंटे में तस्वीरें नहीं हटाईं। हरीश साल्वे ने स्वीकार किया कि भारत में कुछ सामग्री आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन अन्य देशों में उन्हें सही माना जाता है। इसलिए विश्व स्तर पर इस सामग्री को हटाया नहीं जा सकता।
आपको बता दें कि इससे पहले WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार की नई आईटी नीति पर रोक लगाने की अपील की थी। उनका तर्क था कि नए नियम से यूजर्स की प्राइवेसी ही खत्म होगी।
दरअसल, 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आई और उन्हें लागू करने के लिए एक महीने का समय दिया। नए नियमों के अनुसार, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भेजे और साझा किए गए संदेशों के मूल स्रोत को ट्रैक करना जरूरी है। यानी अगर कोई गलत या फर्जी पोस्ट वायरल हो रहा है तो सरकार कंपनी से उसके ओरिजिनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को यह बताना होगा कि उस पोस्ट को पहले किसने शेयर किया। साथ ही किसी भी पोस्ट या कंटेंट की शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी।