राष्ट्रीय

अब कमर तोड़ेगी महंगाई, खाना..पहनना..घूमना सब पर मार

GST की नई दरें आज से लागू गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर महंगाई का होगा अधिक असर, रसोई से लेकर पहननें के कपड़े तक सब महंगे होंगे, पैकेज्ड सामान पर अधिक लगेगा कर

Deepak Kumawat

आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद सरकार ने कई उत्पादों और सेवाओं पर कर की दरों में बदलाव किया है, जिसके चलते आज से आपको कई वस्तुओं पर अधिक जीएसटी देना होगा। जीएसटी परिषद ने आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली कई चीजों पर टैक्स की दर बढ़ाने का फैसला किया है तो कई सामानों पर मिलने वाली जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है।

आज से लागू हुई नई दरें
आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरें आज यानी 18 जुलाई से लागू हो गई हैं, ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आज से आपको किन सेवाओं और उत्पादों पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा।

पैकेज्ड सामान पर लगेगा 18% GST

आज से पैक और समतल उत्पादों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। वहीं, पहले इस पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता था। इसके अलावा नारियल पानी पर 12 फीसदी और जूतों के कच्चे माल पर 12 फीसदी जीएसटी की नई दरें लागू होंगी।

खाने पीने उत्पादों पर लगेगा 5% जीएसटी
मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरे जैसे उत्पादों पर अब 5% जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी।

इन सामान पर मिलेगी राहत

एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान को जीएसटी से छूट दी जाएगी।

अब होटल के कमरों पर लगेगा 12 फीसदी टैक्स

एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा 5,000 रुपये प्रतिदिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

सोलर वॉटर हीटर पर 5 फीसदी से 12 फिसदी कर
इसके अलावा 'प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक', शार्प चाकू, पेपर काटने वाले चाकू और 'पेंसिल शार्पनर', एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले पांच फीसदी था।

ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनो पर 12 प्रतिशत कर

सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और श्मशान घाटों के निर्माण अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अब तक 12 प्रतिशत था। हालांकि, रोपवे और कुछ सर्जिकल उपकरणों और यात्रियों के परिवहन पर कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पहले इन पर 12 फीसदी टैक्स लगता था। ईंधन लागत सहित ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रकों, वाहनों पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि वर्तमान में यह 18 प्रतिशत है।

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